Bihar News: पटना. बिहार में दुर्गापूजा, दीपावली और छठ जैसे पर्व को लेकर नियम-कानून निर्धारित कर दिये गये हैं. 3 अक्टूबर (गुरुवार) को शारदीय नवरात्र की कलश स्थापना के साथ दुर्गापूजा प्रारंभ हो रहा है. इस दौरान बिहार में कानून और व्यवस्था से संबंधित अधिकारी बिहार (पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली, 2021 के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे. इसके तहत मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 20 फीट तथा ऊपरी संरचना की ऊंचाई 40 फीट तक ही सीमित रखा जाना है. रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा.
निर्धारित मानकों का हर हाल में करना होगा पालन
त्योहरों को लेकर पटना में प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने छह जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर (गुरुगुवार) को सप्तमी, 11 अक्टूबर (शुक्रवार) को महाअष्टमी और महानवमी तथा 12 अक्टूबर (शनिवार) को दशहरा (विजयादशमी) है। दुर्गापूजा के बाद 31 अक्टूबर (गुरुगुवार) को दीपावली तथा 7-8 नवंबर को छठ पूजा है. आयुक्त ने कहा कि पर्व-त्योहारों को लेकर सतर्क रहे. सुरक्षा के कड़ी व्यवस्था के साथ असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखें. आयुक्त नेकहा कि पंडाल का निर्माण तथा प्रतिमा विसर्जन के लिए निर्धारित मानकों का अनुपालन जरूरी है.
अनुमति के बिना नहीं होगा कहीं भी सार्वजनिक समारोह
आयुक्त ने कहा कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार का मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण वध, जुलूस, विसर्जन जुलूस इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा. आयुक्त ने कहा कि गांधी मैदान में रावण-वध के लिए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करें. पटना प्रमंडल के सभी डीएम और एसपी को समय रहते शांति समिति की बैठक आयोजित करने को कहा. उन्होंने कहा कि पूजा समितियों से 20-20 सक्रिय कार्यकर्ताओं की
सूची मोबाइल नंबर के साथ तैयार करें तथा पंडाल में वोलंटियर की तैनाती परिचय पत्र और मोनोग्राम के साथ करें.