Bihar News लोजपा को पटना स्थित कार्यालय परिसर खाली करना होगा. भवन निर्माण विभाग ने लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) को कार्यालय के लिए आवंटित आवास संख्या-1, व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खां मार्ग, पटना को रद्द कर दिया है. विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. यह आवंटन रद्द करने का मुख्य कारण करीब पांच साल से इसका नवीनीकरण नहीं करना बताया गया है. विभाग ने कहा है कि प्रावधान के तहत पार्टी कार्यालय के लिए आवासीय भवन का आवंटन दो वर्षों के लिए किया जायेगा. दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद आवंटन का नवीनीकरण कराना होगा. लोजपा ने 2019 के बाद से इसका नवीनीकरण नहीं कराया. लोजपा को कार्यालय का यह आवंटन 30 मई, 2006 को किया गया था.
क्या है प्रावधान
आदेश में कहा गया है कि राजनीतिक दलों को पार्टी कार्यालय के लिए सरकारी भवन आवंटित करने के लिए प्रावधान किया गया है. विभागीय संकल्प के कंडिका दो में स्पष्ट है कि पार्टी कार्यालय के लिए आवासीय भवन का आवंटन दो वर्षों के लिए किया जायेगा. दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद आवंटन का नवीनीकरण कराना होगा. सरकारी आवास का नवीनीकरण इस शर्त पर होगा कि समय पर पार्टी द्वारा सभी करों का भुगतान कर दिया गया हो. आवंटन नवीनीकृत नहीं किए जाने की स्थिति में इसे रद्द माना जायेगा. तत्काल आवास को खाली करने के लिए बिहार सरकारी परिसर किराया वसूली एवं बेदखली अधिनियम 1956 के तहत कार्रवाई की जायेगी.