Bihar Niyojit Teacher News: बिहार में पंचायती राज और नगर निकायों में नियुक्त नियोजित शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्षों को राज्यकर्मी बनने का रास्ता साफ हो गया है. सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए अलग संवर्ग का गठन किया है. इसका नाम विशिष्ट शिक्षक संवर्ग होगा. राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को निर्धारित बोर्ड की सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी. सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए तीन अवसर मिलेंगे. तीनों परीक्षाओं में पास नहीं होने वाले या शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों के संबंध में सरकार बाद में निर्णय लेगी.
नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास होने व उसके बाद आवंटित विद्यालय में योगदान करने के बाद विशिष्ट शिक्षक कहलायेंगे. इस नियमावली का लाभ राज्य के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा. परीक्षा का आयोजन सक्षमता परीक्षा नियमावली के लागू होने के एक वर्ष की अवधि में होगा. राज्यकर्मी का दर्जा हासिल हो जाने पर नियोजित शिक्षकोें को वेतन में करीब पांच हजार से 12 हजार रुपये का लाभ होगा. राज्य कैबिनेट की मंगलवार की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी.
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बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनानेवाली नियमावली लागू हो गयी है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के हस्ताक्षर से मंगलवार की शाम विशिष्ट शिक्षक नियमावली की अधिसूचना जारी हो गयी. इसके साथ ही यह नियमावली लागू कर दी गयी है. इस नियमावली के तहत राज्यकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलायेंगे. नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षकों को उन जिलों के तीन विकल्प देने होंगे, जहां वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं. सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन किया जायेगा. नयी नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी. विशिष्ट शिक्षकों का अनुकंपा के आधार पर भी कोई नियुक्ति विभाग द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर निर्भर करेगा.
कैबिनेट की बैठक के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव डाॅ एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गयी. इसमें सक्षमता परीक्षा पास करने पर विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन और अन्य लाभ पाने के पात्र होंगे. जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं या त्यागपत्र दे देते हैं या बर्खास्त कर दिये जाते हैं, तो उस रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी. स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, वह स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे. विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से सभी कार्यरत निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा.
बिहार में विशिष्ट शिक्षकों के पुराने वेतन और प्रस्तावित वेतन से तुलना करें तो विशिष्ट शिक्षक बनने पर नियोजित शिक्षकों को पांच से 12 हजार से कुछ अधिक का इजाफा होने जा रहा है. प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने पर उनके वेतन 40 हजार से ऊपर हो जायेगा. वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक का वेतन 51 हजार से ऊपर हो जायेगा. मूल वेतन की ही तुलना करें तो प्राथमिक नियोजित शिक्षकों के वर्तमान मूल वेतन में 3710 और उच्च माध्यमिक शिक्षक के मूल वेतन में 8350 तक का इजाफा होना है.
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विशिष्ट शिक्षकों को छह श्रेणियों में विभाजित किया गया है. इसमें कक्षा एक से पांच, छह से आठ, वरीय छह से आठ, कक्षा नौ से 10, 11 -12 वीं और वरीय 11 से 12 वीं. छह पे ग्रेड बनाये गये हैं.
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कक्षा एक से पांचवीं में 25000 बेसिक सैलरी के अलावा अन्य भत्ते जोड़ कर वेतन मिलेगा. 20 साल में इनका अधिकतम बेसिक 43840 तक पहुंचेगा.
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कक्षा छह से आठ तक के शिक्षकों का बेसिक 3% इन्क्रीमेंट के हिसाब से 20 साल में 49090. अधिकतम बेसिक 52570 पहुंचेगा.
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9वीं-10वीं का 20 साल में बेसिक 54360 हो जायेगा.
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11वीं-12वीं का तीन फीसदी की ग्रोथ से 56110 और अधिकतम बेसिक 59620 होगा.