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पंचायत चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट ध्यान दें, पर्चा दाखिल करते समय न करें ये गलती, वरना नामांकन हो सकता है रद्द

Bihar Panchayat Election 2021: नामांकन पत्र के साथ जरूरी कागजात नहीं रहने तथा कागजात में किसी तरह की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र रद्द कर दिया जायेगा. नामांकन पत्र रद्द हो जाने से अभ्यर्थी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे

बिहार में पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का नामांकन 6 सितंबर 2021 से शुरू हो रहा है़ दूसरे चरण में तीन प्रखंडों में मतदान होना है़ इसमें समस्तीपुर प्रखंड, ताजपुर प्रखंड तथा पूसा प्रखंड शामिल है़ दूसरे चरण के संभावित अभ्यर्थी नामांकन की तैयारी में जुट गये हैं.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय अभ्यर्थियों को राज्य चुनाव आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक कई जरूरी काजगात भी जमा करने होंगे. नामांकन पत्र के साथ जरूरी कागजात नहीं रहने तथा कागजात में किसी तरह की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र रद्द कर दिया जायेगा. नामांकन पत्र रद्द हो जाने से अभ्यर्थी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

चुनाव मैदान में अपने भाग्य का अजमाइश करने से पहले से वे मैदान से बाहर हो जायेंगे.इसलिये नामनिर्देश पत्र दाखिल करने से पहले सभी जरूरी कागजातों की गंभीरता से जांच लेना चाहिये. आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक नामनिर्देशन पत्र दाखिल करते समय निर्वाची पदाधिकारी नामांकन पत्र की बारिकी से जांच करेंगे.

अभ्यर्थी व प्रस्तावक के मतदाता क्रमांक में किसी तरह की गड़बड़ी होने पर निर्वाची पदाधिकारी उसे ठीक करायेंगे. लेकिन जरूरी कागजातों में किसी तरह की त्रुटि होने पर तथा कागजात नामांकन पत्र के साथ संलग्न नहीं रहने पर नामांकन पत्र रद्द हो जायेगा़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्र के साथ कागजात जमा करने लिये लिये जारी गाइडलाइन भी पूरा ख्याल रखना होगा.

आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक नाम निर्देशन पत्र प्रपत्र 6, शपत्र पत्र, अनुसूची-1(बिहार पंचायत राज अनिधियम 2006 की धारा 136 के संबंध में), अनुसूची-2(मतदाता सूची में अभ्यर्थी व प्रस्तावक के नाम दर्ज होने से संबंधित घोषणा), अनुसूची-3 (शपथ पत्र व एनेक्शचर को दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र), अनुसूची 3 क (अपराध, संपत्ति व शैक्षणिक योग्यता के संबंध में), अनुसूची 3 ख (अभ्यर्थी का बायोडाटा) देना जरूरी है़ इसके साथ नाम निर्देशन शुल्क, चालान या नाजिर रसीद की मूल कॉपी नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना जरूरी है.

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