Bihar Police News: बिहार में अब ड्यूटी के दौरान वीडियो अथवा रिल्स बनाने पर पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मुख्यालय द्वार दिशा-निर्देश जारी कर यह सूचना दी गई है. अगर कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाकर पोस्ट करता है तो आईटी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है.
आजकल हम देखते हैं कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा रिल्स और वीडियो बनाने का काम किया जाता है. पुलिसकर्मियों द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो रिल्स पर भद्दे कमेंट्स भी कर रहे हैं. जिससे पुलिस मुख्यालय नाराज है और पुलिस अधीक्षक को ऐसे मामलों पर लगातार ध्यान रखने को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है.
निलंबित पुलिसकर्मी को भी माना जाता है 24 घंटा ऑनड्यूटी
बता दें कि पुलिस मैनुअल के मुताबिक यदि कोई पुलिसकर्मी निलंबित नहीं है तो उसे 24 घंटे ड्यूटी में माना जाता है. ऐसे में यदि वह कर्मी किसी भी प्रकार का वीडियो या रिल्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है तो यह पुलिस मैनुअल के सख्त खिलाफ है. इस तरह के मामलों में जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है. हाल की बात करें तो भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार समेत अन्य जिलों में पुलिसकर्मियों द्वारा रिल्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाली गई थी. जिसके बाद अधिकारियों द्वारा कारवाई की गई.
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पुलिसिया तकनीक साझा करने पर है पाबंदी
जारी दिशा निर्देश के अनुसार पुलिसवालों को ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैट, वेबिनार में भाग लेने से पहले वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. उस चाट या लाइव प्रसारण में ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा सकेगी, जो विभागीय नियुक्ति के कारण हासिल हुई हो. ऐसी जानकारी तभी साझा की जा सकेगी, जब संबंधित अफसर कर्मचारी इस कार्य के लिए अधिकृत हों. पुलिस की टैक्टिस, फील्ड क्राफ्ट, जांच में इस्तेमाल होने वाली तकनीक की जानकारी साझा करने पर भी रोक है.
इन बातों पर लगाया गया है प्रतिबंध…
- कार्यस्थल पर वर्दी में विडियो/रील्स बनाकर लाइव टेलिकास्ट नहीं करना है
- वर्दी में कोई भी विडियो या रील्स, जिससे पुलिस की छवि खराब हो नहीं बनाना है
- किसी शिकायतकर्ता या मदद मांगने आए व्यक्ति से संवाद का विडियो अपलोड या लाइव नहीं करना है
- सरकारी और व्यक्तिगत सोशल मीडिया एकाउंट से किसी भी व्यक्तिगत, व्यावसायिक कंपनी या उत्पाद/सेवा के प्रचार-प्रसार नहीं करें
- किसी भी व्यक्ति को ट्रोल या बुली नहीं किया जाएगा
- सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट व्यक्तिगत मोबाइल पर लॉगिन नहीं कर सकेंगे
- निजी अकाउंट बनाते समय सरकारी मोबाइल नंबर, इंटरनेट, वाई- फाई, आईपी अड्रेस, ई-मेल आईडी का प्रयोग नहीं करें
- विभाग में असंतोष की भावना फैलाने वाली पोस्ट साझा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में टिप्पणी करने पर- डयूटी के दौरान ये नहीं कर सकते
- पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर रील नहीं बना सकते
- सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी, विभाग से जुड़ी जानकारी, दस्तावेज और अपराध से जुड़ी जानकारी नहीं शेयर कर सकते
- पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया पर किसी राजनीतिक दल, व्यक्ति या विचारधारा के बारे में पोस्ट नहीं कर सकते
- पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट नहीं पोस्ट कर सकते
- पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया पर शराब, गांजा या गुटखे का प्रचार नहीं कर सकते
- पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया से आय नहीं कर सकते –
- पुलिसकर्मी, व्यावसायिक तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए सरकार से अनुमति ले सकते हैं
ये वीडियो भी देखें…