23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिहार में वाहन चालकों पर लगेगा जुर्माना और रद्द होगा लाइसेंस, महीने भर के अंदर करा लें ये काम…

बिहार में अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक कराए हुए मोबाइल नंबर और पता को अपडेट अगर नहीं कराया तो जुर्माना लगाया जाएगा. सभी डीटीओ को निर्देश दिया गया है.

बिहार में वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर व पता अपडेट नहीं रहने पर अब वाहन मालिकों, चालकों पर मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. ऐसे वाहन मालिक,चालकों से जुर्माना वसूला जायेगा. संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है. इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने शनिवार को सभी डीटीओ को निर्देश दिया है.

एक माह के अंदर मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से करा लें अपडेट

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने आम लोगों से अपील की है कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से अपडेट करा लें. इसके लिए एक माह का समय दिया गया है. इसके बाद वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन चालक एवं मालिक पर कार्रवाई की जायेगी.

ALSO READ: Bihar Weather: बिहार में ये दो दिन पड़ेगी जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने बताया कबतक मानसून सक्रिय रहेगा…

देना होगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर

मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है.नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे.

मदद के लिए हेल्प डेस्क नंबर पर करें कॉल

मोबाइल नंबर अपडेट करने या संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा नंबर जारी किया गया है.कार्यालय अवधि में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर 06122547212 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें