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1 सितंबर से बिहार में कार-बाइक खरीदना हो जाएगा महंगा, जानिये किन नियमों में हुआ है बदलाव

नयी गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो 30 अगस्त तक खरीद लें. एक सितंबर से कार या बाइक खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के रूप में अधिक रकम अदा करनी होगी. एक सितंबर के बाद बीमा की पॉलिसी में बदलाव लागू हो जायेगा.

पटना: नयी गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो 30 अगस्त तक खरीद लें. एक सितंबर से कार या बाइक खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के रूप में अधिक रकम अदा करनी होगी. बीमा की पॉलिसी में बदलाव लागू हो जायेगा.

नये वाहन की बिक्री पर वाहन चालक, यात्रियों और वाहन मालिक को कवर करने के अलावा, वाहन का ऑन डैमेज पांच साल की अवधि के लिए कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस (संपूर्ण बीमा) अनिवार्य कर दिया गया है. यानी इंश्योरेंस वाहन चालक, सवार यात्रियों और वाहन मालिक का कवर एक साल की जगह पांच साल के लिए जोड़ा जायेगा. बीमा विशेषज्ञ विकास कुमार की मानें, तो इससे नयी कार खरीद की कीमत बढ़ जायेगी. कार खरीदने के लिए अब आपको डाउन पेमेंट के रूप में अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी. इसी तरह बाइक के लिए भी डाउन पेमेंट अधिक करना होगा.

बीमा स्पेशलिस्ट कुमार ने बताया कि नये कानून के तहत नये वाहन पर इंश्योरेंस का खर्च पांच साल के लिए एक बार में ही ले लिया जायेगा. अभी नियमों के अनुसार नयी गाड़ी पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कार के लिए तीन वर्ष और बाइक के लिए दो साल जरूरी है, लेकिन अब नये वाहनों पर खरीद के बाद पांच साल तक पूरा कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस जरूरी होगा.

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अब कार या बाइक मालिक को इंश्योरेंस की ऑन डैमेज पॉलिसी भी लेनी होगी. ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के वरीय प्रबंधक सुजीत सिन्हा ने बताया कि अभी तक पर्सनल एक्सीडेंट कवर केवल गाड़ी चलाने वाले के लिए ही जरूरी था, लेकिन अब गाड़ी में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी पांच साल तक अनिवार्य होगा. इससे पहले कोई भी नया वाहन खरीदने पर पहले साल कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना पड़ता था और आगे के सालों के लिए थर्ड पार्टी बीमा लेना पड़ता था.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

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