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जमीन के अवैध दाखिल-खारिज को ऑनलाइन करें चेक

जमीन मालिक अपने प्लॉट पर किये गये दाखिल खारिज आवेदनों की भी जानकारी ले सकते हैं.

संवाददाता, पटना

जमीन मालिक अपने प्लॉट पर किये गये दाखिल खारिज आवेदनों की भी जानकारी ले सकते हैं. गलत या अवैध आवेदनों के खिलाफ अपनी आपत्ति भी ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह व्यवस्था लागू की है. इसके तहत https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ पोर्टल पर ””दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें”” पर क्लिक कर आप अपने जिला, अंचल और वर्ष को चुनकर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं. इसके बाद मौजा और प्लॉट संख्या भरकर सर्च बटन पर क्लिक करते ही उस साल आपके प्लॉट पर दाखिल खारिज के लिए उस साल किये गये आवेदनों की सूची दिखाई देगी. यदि कोई आवेदन नहीं हुआ होगा तो डेटा उपलब्ध नहीं है, यह सूचना मिलेगी.

सूत्रों के अनुसार आपके प्लॉट पर यदि किसी ने दाखिल खारिज के लिये गलत तरीके से आवेदन दिया है तो आपको आपत्ति है तो यह आपत्ति आप ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं. इसके बाद अंचल कार्यालय से जारी प्रक्रिया में शामिल होकर आप अपनी बात और कागजात दिखाकर न्याय पा सकते हैं. इससे आप धोखाधड़ी या कागजात सहित जमीन होने के बावजूद बेवजह होने वाली परेशानी से बच सकते हैं.

मोबाइल नंबर लिंक होने पर एसएमएस अलर्ट सेवा का लाभ

आप अपनी जमाबंदी में होने वाले बदलाव या दाखिल खारिज की जानकारी के लिए ””एसएमएस अलर्ट सेवा”” को भी चुन सकते हैं. इस सेवा की सुविधा प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से अपने मोबाइल नंबर को जमाबंदी से लिंक करना होगा. इसकी व्यवस्था परिमार्जन पोर्टल पर दी गई है. आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जमाबंदी से लिंक करने की प्रक्रिया चल रही है.

अपने मोबाइल नंबर से ही करें रजिस्टर्ड

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर करें. इससे आपके मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट बन जायेगा. ऐसे में आप यदि किसी विभागीय ऑनलाइन सेवाओं के लिए यदि आवेदन करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर प्रतिक्रिया आयेगी. आपका काम आसान हो जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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