27.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कैंपस : नीट यूजी पर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, फिर से परीक्षा कराने की मांग

नीट यूजी फिर से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी है. नीट यूजी पेपर लीक के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज हो गया.

– एनटीए को एक पक्ष बनाया गया संवाददाता, पटना नीट यूजी फिर से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी है. नीट यूजी पेपर लीक के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज हो गया. याचिका ने आरोप लगाया कि पांच मई को आयोजित नीट-यूजी में कदाचार हुआ था. क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों से पेपर लीक के विभिन्न मामले सामने आये थे. कथित पेपर लीक संविधान के तहत अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन था, क्योंकि इससे कुछ उम्मीदवारों को अन्य लोगों की तुलना में अनुचित लाभ मिलता था, जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना था. अभ्यर्थियों के एक समूह ने नये सिरे से नीट यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग की है. शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दायर याचिका में एनटीए को एक पक्ष बनाया गया है. नये सिरे से परीक्षा आयोजित करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए पेपर लीक और परीक्षा की पवित्रता का मुद्दा उठाया है. वकील उषा नंदिनी वी के माध्यम से एक जून को दायर की गयी याचिका इस सप्ताह अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जा सकती है. गौरतलब है कि परीक्षा पांच मई को आयोजित की गयी थी. इस दौरान बिहार के विभिन्न जिलों से फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गये थे. इसके साथ ही पटना पुलिस ने पेपर लीक की बात भी कही थी. इसके साथ ही यूपी, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई से कई लोग पकड़े गये हैं. नीट यूजी के माध्यम से देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में एडमिशन होता है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा का आयोजन किया था. इसमें एनटीए को पार्टी बनाया गया है. नीट यूजी का रिजल्ट 14 जून को जारी किया जाना है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें