राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पटना सदर की तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता (डीसीएलआर) मैत्री सिंह को निलंबित करते हुए उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग से की है. इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है.पत्र में मैत्री सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप का भी जिक्र किया गया है. उन पर दाखिल-खारिज,अपील वादों और भूमि विवाद निराकरण वादों में सुनवाई के बाद लंबे समय तक आदेश लंबित रखने के साथ-साथ पक्षकारों के आर्थिक दोहन करने का भी आरोप है.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र के अनुसार पूर्व डीसीएलआर के विरुद्ध मिली शिकायतों की जांच विभागीय पोर्टल से पारित आदेशों का आंकड़ा निकाल कर की गयी. उसके बाद पूर्व डीसीएलआर का ट्रांसफर किया गया, लेकिन वे ट्रांसफर के बाद भी न्यायालयीय अभिलेखों को अपने साथ ले गयी और बैक डेट से आदेश पारित कर रही थी. भूमि एवं राजस्व विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि उनके विरुद्ध मिली शिकायतें गंभीर प्रकृति की हैं, इस आधार पर उनके विरुद्ध न केवल प्रशासनिक बल्कि आपराधिक मुकदमा का भी आधार बनता है.ऐसे हुआ खुलासा
पूर्व डीसीएलआर मैत्री ट्रांसफर होने के बाद बैक डेट से फाइलों का निबटारा करने लगीं.वर्तमान डीसीएलआर द्वारा पासवर्ड बदले जाने के बाद उनके द्वारा ऑनलाइन निष्पादित होने वाली फाइलों का काम रुक गया. इस संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा विस्तृत जांच के लिए पटना के जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया.जिसके आलोक में जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त (डीडीसी) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया. टीम द्वारा इस मामले में विस्तृत जांच करायी जा रही है. पटना के जिलाधिकारी से विस्तृत जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आरोप पत्र गठित कर आगे की कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है