Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर छपरा नेशनल हाईवे के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल के निर्माण में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने पुल का निर्माण कर रही कंपनी के प्रबंध निदेशक को 2 दिसंबर 2024 तक निर्माण की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने पुल का निर्माण कर रही कंपनी को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है.
11 साल पहले शुरू हुआ था प्रोजेक्ट
अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम द्वारा दायर जनहित याचिका में न्यायालय को बताया गया है कि यह परियोजना काफी समय से चल रही है, लेकिन पुल निर्माण कंपनी की ढिलाई के कारण पुल का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है. यह परियोजना करीब ग्यारह साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण अधूरा है.
हाईकोर्ट ने कंपनी को लगाई फटकार
हाईकोर्ट ने कंपनी को फटकार लगाते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए. गंगा नदी पर बन रहा पुल इलाके के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जोड़ता है. इसके बन जाने के बाद लोगों को हाजीपुर और छपरा के बीच आने-जाने में काफी सुविधा मिलेगी. प्रोजेक्ट में इतनी देरी की वजह से जनता को नुकसान तो हो ही रहा है साथ ही विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.
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