पटना : गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर की दयनीय स्थिति के मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने इसके साथ ही गया के जिलाधिकारी और विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन को भी जवाब देने का निर्देश दिया है.
जनहित याचिका में मांग की गयी है कि राज्य सरकार इस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेकर इसके प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन करें. जैसे कि माता वैष्णो देवी या बालाजी मंदिर का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है.
साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि विष्णुपद मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया जाये, क्योंकि यह किसी की निजी संपत्ति नहीं है.
विष्णुपद मंदिर को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की गयी जनहित याचिका के मामले पर सितंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई की जायेगी.