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KK Pathak: केके पाठक का आदेश पलटा, यूनिवर्सिटी के बैंक खातों से लेन-देन पर लगी रोक हटी

बिहार के विश्वविद्यालयों के बैंक अकाउंट पर लगाए गए रोक संबंधित निर्देश को शिक्षा विभाग द्वारा वापस ले लिया गया है

KK Pathak: शिक्षा विभाग द्वारा बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर से लगी रोक हटा ली गई है. जिसके बाद अब शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के बंद वेतन जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे. इस संबंध में शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने एक औपचारिक आदेश बुधवार को जारी कर दिया है. शिक्षा विभाग साफ कर दिया है कि यह निर्देश उच्च न्यायालय के आदेश के पालन के संदर्भ में जारी किया गया है.

पटना हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

जारी पत्र में कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से 29 मई को पारित आदेश के पालन में सभी विश्वविद्यालयों के बैंक खातों का संचालन प्रारंभ करना है. पत्र में यह भी बताया गया है कि मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय के सभी खातों कं संचालन पर रोक लगायी गयी थी. इसके अलावा कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय के वेतन निकासी पर रोक लगायी गयी थी. लिहाजा इन विश्वविद्यालयों से संबंधित विभागीय आदेशों को वापस लिया जाता है.

केके पाठक ने लगाई थी रोक

बता दें कि आईएएस केके पाठक ने विश्वविद्यालयों के खाता संचालन पर रोक लगा दी थी. यह रोक शिक्षा विभाग की बैठक में कुलपतियों की अनुपस्थिति की वजह से लगाई गई थी. जिसके बाद से शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच गतिरोध चल रहा था. जो अब समाप्त हो गया है.

राज्यपाल की बैठक में शामिल हुए एस सिद्धार्थ

इससे पहले राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई. इस बैठक में एसीएस एस सिद्धार्थ और विभागीय आला अधिकारी शामिल हुए. बैठक में विश्वविद्यालयों के बजट और शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लंबित वेतन और वेतन के पैसे जारी करने समेत कई अहम फैसले लिए गए.

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