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वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (हाजीपुर) का लाइसेंस रद्द कर दिया.

सुबोध कुमार नंदन, पटना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (हाजीपुर) का लाइसेंस रद्द कर दिया. आरबीआइ ने 27 दिसंबर के आदेश के तहत वैशाली शहरी विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है. नतीजतन, बैंक 30 दिसंबर 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया गया. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (बिहार) से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक (परिस मापन करने वाला अधिकारी) नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. इस तरह यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है. इसके अलावा बैंक अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है. रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पुनीत पंचोली ने बताया कि बैंक का चालू रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के विपरीत है. इसके कारण बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा व अगर बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गयी, तो इससे जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

उन्होंने बताया कि लाइसेंस के रद्द होने के परिणामस्वरूप बैंक को बैंकिंग का कारोबार करने से प्रतिबंधित किया गया है. इसके अलावा जमा को स्वीकार करना और जमा की वापसी शामिल है, तत्काल प्रभाव से. मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि प्रत्येक जमाकर्ता डीआइसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से पांच लाख रुपये की राशि तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. बैंक की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 98.47 फीसदी जमाकर्ता डीआइसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.

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