26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Pappu Yadav : पप्पू यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 31 साल पुराना है मामला

Pappu Yadav : गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव समेत 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. मामले में सभी आरोपियों को 4 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है.

Pappu Yadav : उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव समेत 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट जज शक्ति सिंह की कोर्ट ने 31 साल पुराने मामले में जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई अब 4 नवंबर 2024 को होगी, कोर्ट ने सभी आरोपियों को इस दिन पेश होने का निर्देश दिया है.

31 साल पुराना है मामला

यह पूरा मामला साल 1993 का है. जब मुहम्मदाबाद थाने के एसएचओ वीएन सिंह ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पप्पू यादव और उमेश पासवान कुछ लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में घुस रहे हैं. उस समय उनके घुसने को चुनावी सभाओं में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश के तौर पर देखा गया था. वीएन सिंह की इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इस मामले में पहले केस दर्ज किया और फिर चार्जशीट दाखिल की.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी को कर दिया था बरी

मामले में पुलिस की ओर से आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद निचली अदालत में मुकदमा चला, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 31 जुलाई 2023 को सभी आरोपियों को बरी कर दिया. लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस फैसले को चुनौती देते हुए जिला जज की अदालत में अपील की, जिसे जिला जज ने एमपी-एमएलए कोर्ट भेज दिया गया.

इसे भी पढ़ें: Bihar By Election: मायावती की BSP ने दो सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान, रामगढ़ से सतीश तो तरारी से सिकंदर को दिया टिकट

चार नवंबर को अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में थी, जहां सभी आरोपियों को पेश होना था. लेकिन मंगलवार को सुनवाई के दौरान बार-बार नाम पुकारने के बावजूद कोई भी आरोपी पेश नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पप्पू यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी.

Trending Video

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें