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अनुसूचित जाति की महिला को फ्लैट आवंटित करने का आदेश , 21 साल पहले दिया था आवेदन

हाइकोर्ट ने बिहार राज्य आवास बोर्ड को आदेश दिया कि वह एक महीने के भीतर अनुसूचित जाति की महिला को एमआइजी फ्लैट आवंटित करे जिसके लिए उसने 21 साल पहले आवेदन दिया था.

अनुसूचित जाति की महिला को फ्लैट आवंटित करने का आदेश , 21 साल पहले दिया था आवेदन

विधि संवाददाता, पटना

हाइकोर्ट ने बिहार राज्य आवास बोर्ड को आदेश दिया कि वह एक महीने के भीतर अनुसूचित जाति की महिला को एमआइजी फ्लैट आवंटित करे जिसके लिए उसने 21 साल पहले आवेदन दिया था. न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने वीणा कुमारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया . कोर्ट को बताया गया कि आवास बोर्ड द्वारा भागलपुर में स्थित विभिन्न श्रेणियों के एमआइजी फ्लैटों के आवंटन के लिए वर्ष 2003 को प्रकाशित विज्ञापन निकाला था. इसमें याचिकाकर्ता ने भी आवास के लिए आवेदन किया था . उसने फ्लैट के आवंटन के लिए 50 हजार रुपये भी जमा किया था. कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को वर्ष 2004 में ही फ्लैट आवंटित कर दिये गये थे, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित फ्लैट किसी को भी आवंटित नहीं किये गये. याचिकाकर्ता ने तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड, द्वारा 2002 में जारी दो पत्रों के बारे में कोर्ट को बताया, जिसमें याचिकाकर्ता के नाम की अनुशंसा की गयी थी. कोर्ट ने पाया कि विज्ञापन की शर्तें प्रकाशित हो जाने और याचिकाकर्ता और अन्य लोगों द्वारा आवेदन कर दिये जाने के बाद उपरोक्त फ्लैटों के आवंटन के संबंध में कोई शुद्धि पत्र नहीं लाया गया, तो याचिकाकर्ता को प्रश्नगत फ्लैट के आवंटन से इनकार नहीं किया जा सकता है.

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