अनुसूचित जाति की महिला को फ्लैट आवंटित करने का आदेश , 21 साल पहले दिया था आवेदन
विधि संवाददाता, पटना
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
हाइकोर्ट ने बिहार राज्य आवास बोर्ड को आदेश दिया कि वह एक महीने के भीतर अनुसूचित जाति की महिला को एमआइजी फ्लैट आवंटित करे जिसके लिए उसने 21 साल पहले आवेदन दिया था.
अनुसूचित जाति की महिला को फ्लैट आवंटित करने का आदेश , 21 साल पहले दिया था आवेदन
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