Patna Property Tax Payment: पटना नगर निगम ने उन संपत्ति धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है जिन्होंने संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है. बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद, संपत्ति कर का भुगतान करने में विफल रहने वाले 491 संपत्ति धारकों को अब कुर्की नोटिस भेजा गया है. यह कार्रवाई बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा ‘158’ और पटना नगर निगम कर व गैर-कर वसूली विनियम 2013 के तहत की जा रही है.
कुर्की प्रक्रिया की शुरुआत और प्रशासन की तैयारी
पटना नगर निगम ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर का भुगतान न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, दंडाधिकारी और पुलिस बल की नियुक्ति की है. नगर निगम के अधिकारी प्रत्येक वार्ड में जाकर संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया को शुरू करेंगे. इस दौरान, 13 जनवरी से 25 जनवरी 2025 तक एक दंडाधिकारी और सुरक्षा बल (8 पुरुष और 4 महिला पुलिसकर्मी) की तैनाती की गई है.
कुर्की की कार्रवाई का उद्देश्य
नगर निगम का कहना है कि यदि संपत्ति धारक समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी. यह कदम पटना नगर निगम के राजस्व वसूली को बढ़ाने के लिए उठाया गया है और प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि कोई भी संपत्ति कर का भुगतान न करने वाले व्यक्तियों से बच न सके.
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अग्रिम चेतावनी दी गई
पटना नगर निगम ने सभी संपत्ति धारकों को चेतावनी दी है कि अगर वे जल्द से जल्द बकाया कर का भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी संपत्तियों की कुर्की की जाएगी और यह कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना के की जाएगी. यह प्रक्रिया निगम के वित्तीय सुधार और सार्वजनिक संसाधनों के उचित उपयोग के लिए जरूरी बताई जा रही है.