Prashant Kishor: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रशांत किशोरी की पार्टी जन सुराज पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें बिहार में होने वाले उपचुनाव को टालने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस याचिका को खारिज कर देने पर प्रशांत किशोर को जोर का झटका लगा है. इसे नीतिगत मुद्दा बताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.
प्रशांत किशोर को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्धारित उपचुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत देर हो चुकी है. इसलिए ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिहार उपचुनाव के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं. जन सुराज पार्टी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप एक नयी राजनीतिक पार्टी हैं, आपको इन उलझनों को समझने की जरूरत है. किसी अन्य दल को मतदान की तारीख से कोई समस्या नहीं है. सिर्फ जन सूरज पार्टी को दिक्कत है.
बिहार में कब होगा उपचुनाव
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार में छठ पूजा सभी व्रत त्योहारों से अधिक महत्वपूर्ण त्योहार है. जब चुनाव आयोग द्वारा धार्मिक आयोजनों के आधार पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में मतदान की तिथियों को आगे बढ़ा सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार उपचुनाव को स्थगित करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी. बतादें कि रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे.