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रुक्मणी बिल्डटेक का निदेशक राजीव ठाकुर भारत-नेपाल सीमा से धराया

संपतचक प्रखंड अंतर्गत एकतापुरम भोगीपुर अवस्थित निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी ग्रींस के बिल्डर रुक्मणी बिल्डटेक के निदेशक राजीव कुमार ठाकुर को मधुबनी एसपी सुशील कुमार के निर्देश पर

प्रतिनिधि, फुलवारीशरीफ संपतचक प्रखंड अंतर्गत एकतापुरम भोगीपुर अवस्थित निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी ग्रींस के बिल्डर रुक्मणी बिल्डटेक के निदेशक राजीव कुमार ठाकुर को मधुबनी एसपी सुशील कुमार के निर्देश पर सहारघाट थाना ने भारत नेपाल-सीमा से गिरफ्तार कर लिया है. मधुबनी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए राजीव कुमार ठाकुर नेपाल भागने ही वाला था, लेकिन पुलिस के तत्परतापूर्ण कार्रवाई में वह पकड़ा गया. गिरफ्तारी के बाद साहरघाट थाना पुलिस ने पटना सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां व्यवहार न्यायालय पटना एसीजेएम 13, नेहा कुमारी भलौतिया ने अभियुक्त को बेऊर जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया. जेल भेजने का आदेश सुनते ही अभियुक्त राजीव कुमार ठाकुर अपने बड़े भाई मनोज कुमार ठाकुर से लिपटकर फफककर रोने लगा. पटना व्यवहार न्यायालय के वरीय अधिवक्ता एवं पीड़ित पक्ष के कानूनी सलाहकार विजय भानू उर्फ पुटटु बाबू ने बताया कि रुक्मणी बिल्डटेक के निदेशको अजीत आजाद, रेणु आजाद, मानब कुमार सिंह, राजीव कुमार ठाकुर, अमित कुमार चौबे, अशोक कुमार सिंह आदि पर विभिन्न न्यायालयों में दर्जनों मामले चल रहे हैं. उन्होंने आगे बताया कि पीड़ित पक्ष ने अपनी पुश्तनी जमीन पर अपार्टमेंट निर्माण के लिए 2012 मे ही रुक्मणी बिल्डटेक से पंजीकृत एकरारनामा किया था, लेकिन एकरानामा में तय समय और मानकों पर बिल्डर ने अपार्टमेंट निर्माण पूरा नहीं किया. तत्पश्चात एकरारनामे के अनुसार बिल्डर द्वारा जुर्माने की राशि में से कुछ रकम का चेक पीड़ित जमीन मालिक को दिया गया, जो कि बाउंस हो गया. इसके बाद न्यायालय द्वारा जारी सम्मन और जमानती वारंट का भी बिल्डर द्वारा सम्मान नहीं किया गया.

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