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बेरोकटोक कर सकेंगे मिट्टी का निजी उपयोग

वाणिज्यिक उपयोग के लिए खान एवं भूतत्व विभाग की मंजूरी लेनी होगी

वाणिज्यिक उपयोग के लिए खान एवं भूतत्व विभाग की मंजूरी लेनी होगी संवाददाता, पटना राज्य के किसानों को निजी उपयोग के लिए खेत से मिट्टी लेने पर कोई रोक-टोक नहीं है, उनको किसी प्रकार का स्वामित्व शुल्क नहीं देना होगा. वहीं, मिट्टी के वाणिज्यिक उपयोग के लिए खान एवं भूतत्व विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देकर मंजूरी लेनी होगी. यह मंजूरी पांच कार्य दिवस में मिल जायेगी. यह जानकारी शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में दी. वे विभागीय कार्यालय कक्ष में ‘खनन सॉफ्ट’ पर मिट्टी खनन व कृषि भूमि से बलूई मिट्टी हटाने सहित भंडारण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन कर रहे थे. उन्होंने बताया कि अब जिला खनन पदाधिकारी सहित क्षेत्रीय खान निरीक्षक को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी का अधिकार मिलेगा. इससे अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आयेगी. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जमीन पर बाढ़ के कारण जमा बलुई मिट्टी को हटाने के लिए रैयत अपने जिला समाहर्ता से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. सोन, किउल, मोरहर, चानन और गंगा नदी को छोड़कर अन्य नदियों के तट से तीन किमी की परिधि के बाहर की रैयती जमीन के लिए यह लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है. लाइसेंस के लिए सरकार को लागू स्वामित्व का भुगतान करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बालू, गिट्टी सहित लघु खनिज के भंडारण के लिए लाइसेंस लेने के लिए पिछले दिनों राज्य कैबिनेट में नियमावली बनायी गयी है. उसका पालन करते हुए लाइसेंस दिये जायेंगे.

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