पूर्णिया. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश के आलोक में दो मामलों में विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा मुआवजे का भुगतान किया गया है. बीते 15 जुलाई को पारित आदेश के आलोक में टाटा एआईजी जेनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पांच लाख रुपये का भुगतान आवेदक सोगारथ शाह को किया गया है. साथ ही बीते 13 सितंबर को न्यायाधिकरण के समक्ष उभय पक्षों के तरफ से किये गए समझौते के आधार पर इफ्को टोकियो जेनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा साढ़े छह लाख रूपये का भुगतान आवेदक मोहम्मद मंजर को किया गया है. सोगारथ शाह के पुत्र प्रियांशु राज तथा आवेदिका शबनम खातून के पति हुसैन नदाफ की मृत्यु फरवरी 2022 में हुए एक सड़क दुर्घटना में हुई थी तथा दोनों के द्वारा न्यायाधिकरण में मुआवजा हेतु आवेदन दिया गया था. न्यायाधिकरण के सचिव प्रतीक कुमार ने बताया कि इस मामले में दूसरे आवेदक को भी जल्द मुआवजा का भुगतान किये जाने की सूचना बीमा कंपनी द्वारा दी गयी है. फोटो. 22 पूर्णिया 5- मुआवजे का चेक देते बीमा कंपनी
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