प्रतिनिधि, सहरसा. व्यवहार न्यायालय परिसर में 10 कोर्ट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर सुबह 10:30 बजे लोक अदालत का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष गोपाल जी, एडीजे संतोष कुमार, एडीजे द्वितीय संतोष कुमार, एडीजे तृतीय सुबीर कुमार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिमन्यु कुमार, जिला बार एसोसिएशन के सचिव कृष्ण मुरारी प्रसाद, डीएसपी सदर, एडीएम ज्योति कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया. उद्घाटन समारोह में जिला जज गोपाल जी ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत दो परिवार की कटुता को समाप्त कर खुशियां लाती है. आने वाली पीढ़ियों की वैमनस्यता समाप्त करता है. जहां सुमति तहां संपति नाना; जहां कुमति तहां बिपति निदाना. जिस घर में आपसी प्रेम और सद्भाव होता है वहां सारे सुख और संपत्ति होती है और जहां आपस में द्वेष और वैमनष्य होता है उस घर के वासी दुखी व विपन्न हो जाते हैं. इसलिए छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए. छोटे-छोटे मामले समाप्त होने से अपने आप बड़े मुकदमे समाप्त हो जाते हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत जनता की अदालत है. आपकी अपनी अदालत है. इसका फैसला अंतिम फैसला होता है. इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है. इसमें कोई भी पक्ष हारता नहीं है. उन्होंने बैंक अधिकारियों से अनुरोध करते हुए कहा कि ऋण धारकों के प्रति लचीला रुख अपनाया जाये. जिससे ज्यादा से ज्यादा मामले का निष्पादन हो सके. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिमन्यु कुमार ने कहा कि कोर्ट आने जाने में जो समय हम लगाते हैं, उसे अगर दूसरे कार्यों में लगायें तो ज्यादा लाभ होगा तथा समझौता के आधार पर मुकदमों का निस्तारण करना लोक अदालत का मकसद है. जिसमें पक्षकारों के बीच शांति स्थापित होती है. संघ के सचिव कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा कि पैसा और समय दोनों की बचत होती है. इसमें आप कुछ खोते नहीं है सिर्फ पाते हैं. इस मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अश्विनी कुमार, एसीजेएम 1 सह सब जज चंदन कुमार वर्मा, एसडीजेएम सुमन कुमारी, भवानी प्रसाद, न्यायिक दंडाधिकारी शिव श्रुतिका़, अंजिता सिंह, अमित कुमार सिंह, अफजल खान, कृष्ण कुमार, चंदन ठाकुर, निखिल चंद्रा, अभिनव कुमार, मुकेश कुमार, कोर्ट मैनेजर रवि कुमार, न्यायालय कर्मी नाजिर निशार अहमद, नायब नाजिर पवन कुमार, डीएलएसए सहायक चंदन कुमार, निखिल कुमार व अन्य मौजूद रहे. गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 4. 5 लाख रुपये का किया भुगतान सहरसा. राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल जी के द्वारा बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिमरी निवासी पीड़िता पत्नी मंजुला देवी को चार लाख पचास हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया. केस में पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में पीड़िता के पति किशोर रजक को रात्रि तीन बजे रामपुर निवासी अरविंद यादव का ट्रैक्टर घर के अंदर धक्का मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर निकल गया था. इलाज के क्रम में किशोर रजक की मृत्यु हो गयी. आकस्मिक निधन से परिवार के सामने विपत्ति आ गयी थी. मृतक की पत्नी मंजुला देवी ने 20 जून 2023 को बख्तियारपुर थाना में मामला दर्ज किया था. न्यायालय में कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार पीड़िता मंजुला देवी की जीत हुई. गो डिजिट जेनरल इंश्योरेंस कंपनी ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पीड़िता को भुगतान किया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल जी ने कहा कि ये जीत पीड़िता की जीत है. इस लड़ाई में असली हकदार की जीत हुई. मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिमन्यु कुमार एवं अन्य मौजूद थे.
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