रोसड़ा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार के कोर्ट ने हसनपुर थाना क्षेत्र में विगत 4 वर्ष पूर्व एक युवक की गोली मारकर हत्या मामले में दोषी करार तीन अभियुक्तों के विरुद्ध अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोषी करार बिथान थाना क्षेत्र के बहरवा गांव निवासी दयाराम यादव के पुत्र रामधनी यादव भुईधर गांव निवासी डिलन यादव के पुत्र संतोष कुमार यादव एवं उमेश यादव के पुत्र गुंजन यादव को भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थ दंड देने की सजा सुनाई.वहीं 27 आर्म्स एक्ट के तहत सात वर्ष की सजा एवं 1 हजार रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई.जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का कठोर कारावास की सजा सुनाई. बता दें कि 4 वर्ष पूर्व हसनपुर थाना क्षेत्र के बल्हपुर गांव में युवक राहुल कुमार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.इस संबंध में हसनपुर थाना कांड संख्या 198/2020 दर्ज किया गया था.कोर्ट में सत्रवाद संख्या 86/21 एवं 140/21 चल रही थी. कोर्ट में फैसला सुनाते समय सरकार पक्ष से अपर लोक अभियोजक महेन्द्र नारायण यादव एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है