मांझी. मांझी पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अपराधी मांझी नगर पंचायत के चैनपुर गांव निवासी रामनाथ यादव का पुत्र जुगनू यादव बताया जाता है. थानाध्यक्ष अमित कुमार राम ने बताया कि बुधवार की रात घोरहट शिव मंदिर के सामने रात्रि गस्ती टीम के द्वारा वाहन चेकिंग किया जा रहा था. वाहन चेकिंग के दौरान गस्ती टीम के द्वारा बाइक सवार संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान ताजपुर की तरफ से एक व्यक्ति बाइक से आ रहा था. जांच कर रहे पुलिस पदाधिकारी ने उसे रोकने के लिए इशारा किया तो बाइक घुमा कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस पदाधिकारी व शस्त्र बल के द्वारा दौड़ाकर कर पकड़ लिया गया. पकड़ने पर वाहन की कागजात की मांग किया गया तो उसने पुलिस को घुमाने लगा. जब उससे सख्ती से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि बाइक चोरी की है. इसके बाद पुलिस ने बदमाश जुगुनू यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा. गिरफ्तार अपराधी पहले भी कई संदिग्ध अपराधों में जेल जा चुका है. पुलिस गिरफ्तार अपराधी का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है.
ढाई वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में मामी दोषी करार
छपरा (कोर्ट) इर्ष्या और द्वेष के वशीभूत होकर ढाई वर्षीय बच्चे की हत्या कर शव को टोकरी में छुपा देने के मामले में न्यायालय ने आरोपित मामी को दोषी करार दिया है. मामला दाउदपुर थाना क्षेत्र के दाउदपुर चट्टी गांव की है. जहां वर्ष 2021 में घटना घटित हुई थी. गुरुवार को एडीजे चतुर्थ संजीव कुमार राय ने दाउदपुर थाना कांड संख्या 24/21 के सत्रवाद संख्या 391/24 में दोष की बिंदु पर सुनवाई की. सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ नाथ सिंह व सहायक अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा ने सरकार का पक्ष रखा तो वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित के पक्ष में बहस किया. दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद न्यायधीश ने आरोपित दाउदपुर चट्टी निवासी माला देवी को भादवी की धारा 304 व 201 के तहत दोषी करार दिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है