छपरा
. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा निर्गत परमिट वाले वाहनों या बसों का आवश्यक कागजात यथा-फिटनेश, बीमा, प्रदूषण, टैक्स, आदि में से कोई न कोई कागजात अद्यतन नहीं होने की स्थिति में 102 वाहनों का परमिट रद्द कर दिया है. आयुक्त के इस कार्रवाई से पूरे प्रमंडल में हड़कंप मच गया है.
दिया गया था अल्टीमेटम, वाहन मालिकों ने हल्के में लिया : जानकारी हो कि कुल-167 वाहन के स्वामियों को दिनांक 18 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से नोटिस या पत्र भेजते हुये उन्हें अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजातों, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लेने के लिये निदेशित किया गया था. सूचना का प्रकाशन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों, कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट पर भी कराकर वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया था. जिन वाहन स्वामियों को भेजे गये नोटिस वापस कार्यालय में लौट गया था. उसका भी प्रकाशन कार्यालय के वेबसाईट पर किया गया. परन्तु इसके बावजूद भी दिनांक 13 नवंबर तक कुल 102 वाहनों या बसों के स्वामियों द्वारा अपने वाहन का आवश्यक कागजात यथा-फिटनेश, बीमा आदि अद्यतन नहीं कराया गया. कई बार मौका दिये जाने के बावजूद लगभग 50 दिनों के बाद भी वाहन का आवश्यक कागजात अद्यतन नहीं कराये जाने के कारण मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के आलोक में प्राधिकार द्वारा उक्त 102 वाहनों या बसों का परमिट दिनांक 14 नवंबर को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया एवं उक्त परमिटों का टाईम स्लॉट फ्री कर दिया गया है. परमिट रद्द किये गये वाहनों के स्वामी यदि चाहे तो अपने वाहन का सभी कागजात अद्यतन कराकर विहित प्रक्रिया अनुसार रिक्त टाईम स्लॉट के लिए आवेदन कर सकते है. आवेदन नियमानुसार सही पाये जाने एवं किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव नहीं होने की स्थिति में परमिट स्वीकृत किया जायेगा.
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