सासाराम न्यूज : अपर सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने सुनायी सजा
सासाराम कोर्ट़
गुरुवार को 12 वर्षीया नाबालिग से दुष्कर्म से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने एक आरोपित मिथिलेश कुमार, निवासी पांडेपुर, डेहरी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. पीड़िता को पीड़िता प्रतिकर राशि के तौर पर चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी विधि सेवा प्राधिकार को दिया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि घटना दो साल पूर्व 11 सितंबर 2022 को डेहरी थाना क्षेत्र में घटी थी, जहां रात्रि 7:00 बजे अपने घर से शौच के लिए निकली थी. नाबालिग को आरोपित जबरन अपहरण कर एक सुनसान खंडहर में ले गया. उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. खून से लथपथ किशोरी जब अपने घर पहुंची, तब घर वालों को मामले की जानकारी हुई थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल नौ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने यह सजा सुनायी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है