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निजी या सामुदायिक जमीन पर बनवाएं तालाब या फॉर्म पौंड, सरकार देगी अनुदान, ऐसे करें आवेदन…

Sinchai Nischay Yojana: अगर आप भी अपनी निजी या सामुदायिक जमीन पर कूप (कुँआ) और निजी भूमि पर तालाब या फॉर्म पौंड बनाने की योजना बना रहे हैं, तो सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है. बता दें कि सिंचाई निश्चय योजना के तहत 158 तालाब और 91 कूप का निर्माण किया जाएगा.

Sinchai Nischay Yojana: अगर आप भी अपनी निजी या सामुदायिक जमीन पर कूप (कुआं) और निजी भूमि पर तालाब या फॉर्म पौंड बनाने की योजना बना रहे हैं, तो सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है. बता दें कि सिंचाई निश्चय योजना के तहत 158 तालाब और 91 कूप का निर्माण किया जाएगा.

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 249 संरचना निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है. किसान 19 जुलाई तक आवेदन कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं.

तालाब और कुआं बनवाने के लिए लोगों सरकार अनुदान भी दे रही है. चार वर्ग सामुदायिक सिंचाई कूप, निजी सिंचाई कूप, जल संचयन तालाब और फार्म पौंड में योजना का लाभ लिया जा सकता है.

इन जिला के लोगों को मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, भोजपुर और बक्सर के लोग ले हीं ले सकेंगे.

कितनी होनी चाहिए जगह (Places for Sinchai Nischay Yojana)

योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर 10 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई और सामुदायिक या सरकारी भूमि पर 15 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई के सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा.

वहीं, निजी भूमि पर जल संचयन तालाब 150 फीट लंबा, 100 फीट चौड़ा और आठ फीट गहरी जगह होनी चाहिए. वहीं फार्म पौंड के लिए 100 फीट लंबाई, 66 फीट चौड़ाई और 10 फीट गहराई की जगह होनी चाहिए.

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इतना प्रतिशत मिलेगा अनुदान

निजी भूमि पर कराई जाने वाले सिंचाई कूप निर्माण पर 80 प्रतिशत अनुदान और सामुदायिक भूमि पर कराये जाने वाले सिंचाई कूप निर्माण पर 100 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा. वहीं, निजी भूमि पर कराए जाने वाले सिंचाई कूप निर्माण पर 100 प्रतिशत का अनुदान दिया जाने का प्रावधान है.

निजी भूमि पर कराए जाने वाले जल संचयन तालाब और फार्म पौंड के निर्माण पर 90 प्रतिशत अनुदान सुनिश्चित किया गया है. कार्य के मापी के अनुसार भुगतान किया जाएगा.

यहां से कर सकते हैं आवेदन (Apply for Sinchai Nischay Yojana)

कृषि विभाग के वेबसाइट https://state.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए डीबीटी के 13 अंकों का पंजीयन संख्या का उपयोग किया जाएगा.

प्रति इकाई इतना है लागत

सामुदायिक सिंचाई कूप के लिए प्रति इकाई लागत 5,63,300 रुपये , निजी सिंचाई कूप के लिए प्रति इकाई लागत 3,82,200 रुपये, जल संचयन तालाब के लिए 2,73,70 रुपये और फार्म पौंड के लिए 1,060,80 रुपये निर्धारित की गई है.

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