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राशन पाने वाले सभी लाभार्थी 30 जून तक कर लें यह काम, नहीं तो कट जाएगा नाम…

Siwan: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन पाने वाले सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. राशन कार्ड में जिन सदस्यों का नाम अंकित है और अगर ई-केवाईसी 30 जून तक नहीं करा पाएं तो, वे भविष्य में खाद्यान लाभ से वंचित हो जाएंगे.

Siwan: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन पाने वाले सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. राशन कार्ड में जिन सदस्यों का नाम अंकित है और अगर ई-केवाईसी 30 जून तक नहीं करा पाएं तो, वे भविष्य में खाद्यान लाभ से वंचित हो जाएंगे. जानकारी के मुताबिक अभी तक महज 25 फीसदी लाभार्थियों ने ही ई-केवाईसी कराई है.

जबकि अभी भी 75 फीसदी लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं कराई है. विभाग ने सख्ती बरतते हुए कहा है कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा. इसको लेकर उपभोक्ताओं को अंतिम मौका दिया गया है.

30 जून तक करा लें केवाईसी

राशन कार्ड में जिन भी सदस्यों का नाम है उनको हर हाल में 30 जून तक ई-केवाईसी करा लेना अनिवार्य है. जो भी उपभोक्ता द्वारा लापरवाही बरती जाएगी, ई-केवाईसी नहीं कराई जाएगी. उनको खाद्यान लाभ से वंचित होना पड़ सकता है. इतना ही नहीं उनका नाम भी राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा.

जिला आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि सभी डीलरों को निर्धारित समयावधि में इस कार्य को शत प्रतिशत पूरा करने को निर्देश दिया गया है. इससे पहले 15 जून तक का समय लाभर्थियों को दिया गया था. अब बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है.

जिले में लाभार्थियों की है इतनी संख्या…

जिला आपूर्ति शाखा से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन कार्ड की संख्या 528037 है. इसके अंतर्गत 25 लाख 91 हजार 447 लाभार्थी हैं. इसमें अंत्योदय अन्न योजना के तहत दो लाख 42 हजार 425 लाभुक व प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) के तहत 23 लाख 52 हजार 965 लाभार्थी शामिल हैं.

सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि बहुत सारे उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाती है. उसके बाद भी उनके नाम पर राशन का उठाव होता रहता है. इन्हीं सब कारणों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है. ताकि इस बात का पता चल सके कि वास्तव में कितने लाभार्थी हैं, जो राशन उठा रहे हैं.

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