Siwan news: सीवान जिले में किसानों से वित्तीय वर्ष 2024-25 में धान अधिप्राप्ति की तैयारी शुरू कर दी गयी है. सभी चयनित समितियों में एक नवंबर से धान अधिप्राप्ति की शुरू हो जायेगी. जिला सहकारिता पदाधिकारी सुमन कुमार सिंह ने धान खरीदारी से संबंधित तैयारियां शुरू कराने का निर्देश सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को दिया है, ताकि खरीदारी में किसी प्रकार की परेशानी न हो. प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य का भी निर्धारण कर दिया गया है. क्रय केंद्रों पर अधिप्राप्ति के लिए जरूरी सामग्रियों को उपलब्ध कराने को कहा गया है. विभाग के तरफ से धान अधिप्राप्ति के लिए फिलहाल अधिसूचना जारी नहीं की गयी है, लेकिन तैयारी संबंधित पत्र विभाग से मिला है. जिसके आलोक में तैयारियां की जा रही है.
15 अक्टूबर तक किया जायेगा ऑनलाइन निबंधन
जिला अंतर्गत पंचायत स्तर पर पैक्सों व प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडलों द्वारा धान अधिप्राप्ति के लिए क्रय केन्द्रों की स्थापना की जायेगी. पैक्स व व्यापार मंडल अधिप्राप्त धान की मिलिंग करा तैयार चावल (सीएमआर) को नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य व असैनिक आपूर्ति निगम के संग्रहण केंद्रों पर जमा करायायेंगे. चावल का उपयोग भारत सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम व अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत करेगी. दूसरी ओर, चावल मिलरों का ऑनलाइन निबंधन 15 अक्टूबर तक किया जायेगा. प्रत्येक जिला में अधिकतम संभव मात्रा में उसना चावल तैयार किया जायेगा. यह चावल शत प्रतिशत फोर्टिफाइड होगा और चावल मिलों को निगम द्वारा चयनित आपूर्तिकर्ताओं से निगम द्वारा निर्धारित एफआरके की आपूर्ति कर 1:100 के अनुपात में पूर्ण स्वचालित डायनैमिक ब्लेडिंग यूनिट के माध्यम से ब्लेंड करना होगा.
सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था होगी
खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने साधारण धान का 2300 रुपये प्रति क्विंटल व ग्रेड ए का 2320 रुपए प्रति क्विंटल MSP निर्धारित किया है. अधिप्राप्ति कृषि विभाग की पोर्टल पर निबंधित किसानों से किया जायेगा. कृषि विभाग की पोर्टल पर 15 सितंबर से किसान अपने धान की संभावित मात्रा व भूमि से संबंधित अद्यतन विवरणी प्रविष्ट कराएंगे. वहीं, विभाग धान अधिप्राप्ति कार्य चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ कराने के पूर्व सक्षम समितियों का अंकेक्षण 30 सितंबर तक संपन्न कराने का निर्देश दी है. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आदेश दे दिये गये हैं. सभी को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है. अंकेक्षण नहीं कराने वाले पैक्स सोसाइटियों को अधिप्राप्ति कार्य से अलग रखा जा सकता है.
समितियों में अधिप्राप्ति कार्य के पूर्व भंडारण की व्यवस्था, नमी मापक यंत्र, माप-तौल यंत्र का नवीकरण, अधिप्राप्ति कार्यक्रम की बैनर-पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार 15 अक्टूबर तक निश्चित रूप से कराना होगा. इसके अलावा कई अन्य निर्देश भी दिये गये हैं. निबंधित चावल मिलों का चयन उनके वास्तविक मिलिंग क्षमता के अनुरूप करते हुए चयनित सक्षम समितियों के साथ उनकी टैगिंग और चावल संग्रहण केंद्रों पर सहायक गोदाम प्रबंधक व गुणवत्ता नियंत्रक की प्रतिनियुक्ति के संबंध में भी निर्देश दिया गया है. इसके अतिरिक्त अधिप्राप्ति कार्य में लगने वाले सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है.
Aadhar सत्यापन के लिए फिंगर स्कैनर लगेंगे
पैक्स व व्यापार मंडलों में खरीफ विपणन के लिए किसानों का आधार सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट स्कैनर 15 अक्टूबर तक निश्चित रूप से लगाने को कहा गया है. अधिप्राप्ति कार्य ससमय शुरू हो, इसके लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक कर सक्षम समितियों का चयन 15 अक्टूबर तक निश्चित रूप से कराने का निर्देश दिया गया है. वहीं चयनित समितियों को अधिप्राप्ति कार्य के लिए आवश्यक कैश क्रेडिट ऋण 15 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने को कहा गया है. अधिप्राप्ति करने वाले पैक्स व व्यापार मंडलों द्वारा विहित प्रपत्र (क्रय-सह-भुगतान पंजी, धान अस्वीकरण पंजी, स्टॉक पंजी आदि) का संधारण किया जायेगा.
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