सीवान. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया. जिला निर्वाचन विभाग द्वारा यह कार्यक्रम जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जायेगा. आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन विभाग ने विधानसभावार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन भी कर दिया. इसके आधार पर 29 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक इच्छुक व्यक्तियों से दावा-आपत्ति ली जायेगी. जिसमें 01 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर यह दावा-आपत्ति प्राप्त की जायेगी.वहीं, 24 दिसंबर तक दावा-आपत्तियों का निष्पादन किया जायेगा. जबकि, सबसे अंत में 06 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा. इसी अवधि के बीच में 02, 03, 23 व 24 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान भी चलाया जायेगा. मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को मतदाता बनाने के लिए आवेदन प्राप्त किए जायेंगे. दोहरी प्रविष्टी का नाम हटाने, विस्थापित व मृत मतदाताओं का नाम हटाने, मतदाता सूची में सुधार और फोटो बदलने के आवेदन प्राप्त किए जायेंगे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने बताया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी योग्य नागरिक निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है