Supaul News: सुपौल कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय राहुल उपाध्याय की अदालत ने शुक्रवार को भरण-पोषण मामले में एएसआई को एक लाख रुपया जुर्माना सुनाया. आवेदिका असलता देवी द्वारा 20/2014 भरण-पोषण को लेकर वाद दायर किया गया था. इस मामले में तत्काल खर्च के लिए अदालत ने 07 सितंबर 2015 को एक आदेश दिया गया था, जो पीड़िता को 6000 हजार रुपये प्रति माह दिया जाय.
अदालत ने भरण पोषण मामले में की कार्रवाई
आदेश के बाद कुछ दिनों तक पीड़िता को तत्काल खर्च के लिए 6000 हजार रुपये भी दिया गया, लेकिन अचानक खर्च देना बंद कर दिया गया. 07 नवंबर 2024 तक बंद राशि कुल 01 लाख 40 हजार रुपया बकाया हो गया. जिसका भुगतान विपक्षी द्वारा नहीं किया जा रहा है. कोर्ट ने मामले में एएसआई रसिक लाल यादव वर्तमान में दरभंगा पदस्थापित है. 20 जनवरी 2025 को कोर्ट में सदेह उपस्थित होने का आदेश जारी किया है.
पीड़िता दो बेटी की है मां
पीड़िता असलता देवी दो बेटी की मां है. न्याय के लिए मां के साथ कोर्ट पहुंची बेटी मायूस नजर आ रही थी. कोर्ट द्वारा विपक्षी को कई बार आदेश भी दिया गया. बावजूद विपक्षी उपस्थित होना मुनासिब नहीं समझ रहे. मामले में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता नागेंद्र नारायण ठाकुर, विद्याकरण मंडल ने बहस में भाग लिया.