– शिक्षा विभाग की उदासीनता से दो सौ से अधिक शिक्षकों को नहीं मिली प्रोन्नति की स्वीकृति – न्यूनतम 12 वर्ष तक लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर दी जाती है प्रोन्नति छातापुर. शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण प्रखंड क्षेत्र के करीब दो सौ से अधिक शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति के लिए स्वीकृति नहीं मिल पायी है. कालबद्ध प्रोन्नति से वंचित शिक्षकों के शिष्टमंडल ने बुधवार को प्रखंड कार्यालय पहुंच कर बीडीओ से मुलाकात की. सात सदस्यीय शिष्टमंडल के द्वारा बीडीओ को आवेदन समर्पित कर इस दिशा में सार्थक पहल करने की मांग की गयी. बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में शिष्टमंडल से प्राप्त मांग पत्र पर बीडीओ ने इस दिशा में यथोचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया. कहा कि आज के ही तिथि में डीइओ कार्यालय को मांगपत्र प्रतिवेदित कर दिया जायेगा. मांग पत्र में बताया गया है कि छातापुर प्रखंड अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020 की कंडिका 16 (2) के आलोक में 12 वर्षों की सेवा उपरांत स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाना है. आवश्यक योग्यताधारी शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलना है. ऐसे शिक्षकों की सेवा 22 वर्ष एवं अन्यान्य हो चुकी है. लेकिन प्रोन्नति के लाभ से अभी तक वंचित हैं. विभागीय नियमानुसार प्रोन्नति का लाभ संबंधित नियोजन इकाई द्वारा दिया जाना है. संबंधित शिक्षकों ने विभागीय नियमानुसार कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिलाने के लिए अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने का अनुरोध किया है. शिष्टमंडल में हरेंद्र कर्ण, मो रईश आलम, दीनबंधु सुमन, गजेंद्र कुमार, पल्लवी कुमारी, पुजा कुमारी, शारदा कुमारी, उषा कुमारी शामिल थी. क्या है नियमावली 2020 की कंडिका 16(2) पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान देने की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि से न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान (स्नातक कोटि) में प्रोन्नति दी जायेगी. इसके लिए मूल्यांकन/शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा. प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे.
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