– राघोपुर प्रखंड के 15 पैक्सों के लिए बनाये गये 58 मतदान केंद्रों पर 36 हजार 235 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग – बसंतपुर प्रखंड के 11 पैक्सों के लिए 52 मतदान केंद्रों पर 32 हजार 433 मतदाता अपने-अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग सुपौल. जिले में प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स चुनाव के तीसरे चरण में राघोपुर व बसंतपुर प्रखंड में शुक्रवार को मतदान होगा. जिसको लेकर गुरुवार को स्टेडियम परिसर में एडीएम राशीद कलीम अंसारी ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित चुनाव में शामिल कर्मियों को निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर विस्तृत जानकारी दी. एडीएम राशीद कलीम अंसारी ने कहा कि प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स चुनाव के तीसरे चरण में शुक्रवार को राघोपुर एवं बसंतपुर प्रखंड के 26 पंचायत में शुक्रवार को चुनाव होगा. कहा कि पैक्स चुनाव भी महत्वपूर्ण चुनाव है. विधि व्यवस्था संधारण को लेकर तीन जोन बनाये गये हैं. जिसमें प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी शामिल है. कहा कि यह चुनाव काफी संवेदनशील चुनाव है, लोकल चुनाव है. चुनाव कार्य में शामिल कर्मियों एवं पदाधिकारियों से कहा कि वह चुनाव में ईमानदारी से काम करेंगे. कहा कि चुनाव कार्य में शामिल अगर किसी भी कर्मी या अधिकारी द्वारा कोई गड़बड़ी या किसी तरह की अनियमितता पाई गई तो विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी. बूथ पर प्रतिनियुक्ति अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने बूथ के मत पत्र के साथ वाहन से सीधे मतदान केंद्र जाएंगे. मौके पर एडीएम आपदा निशांत, एसडीएम निर्मली संजय कुमार, एसडीएम त्रिवेणीगंज शंभुनाथ, पुलिस उपाधीक्षक शेख साबिर, जिला पंचायत राज पदाधिकारी गयानन्द यादव, प्रभारी पदाधिकारी विकास कुमार कर्ण, श्रीती कुमारी, प्रभारी आदि मौजूद थे.
सुबह सात बजे से होगा मतदान
मतदान शुक्रवार को सुबह 7:00 से शाम के 4:30 बजे तक मतदान होगा. मतदान समाप्ति के बाद उसी वाहन से मतपेटी के साथ पहले सभी आउटडोर स्टेडियम आएंगे. जहां वाहन कोषांग को अपनी अपनी गाड़ी सुपुर्द करेगें. इसके बाद बीएसएस कॉलेज में बने वज्रगृह में मतपेटी जमा करेंगे. जिसके बाद शुक्रवार को मतगणना की जायेगी.चुनाव को लेकर बनाये गये तीन जोन
राघोपुर व बसंतपुर में निष्पक्ष रूप से पैक्स चुनाव कराने को लेकर प्रशासन द्वारा तीन जोन बनाये गये हैं. जिन में कुल पीसीसीपी, सेक्टर और जोन बनाये गये हैं. जिसमें प्रखंड स्तरीय से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे.मतदान के लिए किसी दस्तावेज का कर सकते हैं उपयोग
मतदाता की पहचान के लिए 17 प्रकार के दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज होना जरूरी है. जिसमें मुख्य रूप से वैध पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान, आधार कार्ड, राज्य व केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या समिति, सार्वजनिक कंपनियों द्वारा कर्मचारी को जारी किये गये फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्गत फोटो युक्त छात्र पहचान पत्र या लाइब्रेरी कार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त वैध पासबुक या किसान पासबुक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1/पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 से संबंधित फोटो युक्त जाति प्रमाण पत्र, फोटो युक्त वैध शस्त्र लाइसेंस, फोटो युक्त संपत्ति संबंधित दस्तावेज, फोटो युक्त मूल पेंशन दस्तावेज, फोटो युक्त वैध रेलवे पास, फोटो युक्त शारीरिक रूप से अपंगता प्रमाण पत्र, फोटो युक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटो युक्त मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है