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‘आप अदालत की मदद करें..’ आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये किसे कहा, जानें कोर्टरूम की बात

बिहार के पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की रिहाई मामले में बिहार सरकार को पक्ष रखने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, जानिए..

Anand Mohan News: बिहार के पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का मामला गरमाया हुआ है. आनंद मोहन की रिहाई तब संभव हुई जब बिहार सरकार ने एक कानून में संसोधन किया और उसके बाद कुल 27 कैदियों को उसका लाभ मिला. इसी कानून संसोधन का लाभ लेकर आनंद मोहन रिहा हुए. वहीं दिवंगत IAS जी कृष्णैया की पत्नी ने इस रिहाई के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान क्या हुआ जानिए..

गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या का मामला

पूर्व सांसद आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद जेल में बंद थे. फांसी की सजा मिलने के बाद उन्हें राहत दी गयी थी और उम्रकैद में इसे तब्दील किया गया था. अब जब आनंद मोहन की रिहाई हो गयी तो दिवंगत जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

आइएएस एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट की सलाह..

उमा कृष्णैया की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की गयी. जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. बिहार सरकार को अपना पक्ष अब रखना है. वहीं इस रिहाई के विरोध में आइएएस एसोसिएशन भी आया है. आज सुप्रीम कोर्ट ने आइएएस एसोसिएशन को सलाह दी कि वो इस मामले में पक्षकार नहीं बनें. बल्कि इस मामले में कोर्ट की मदद करें.

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दो सप्ताह के बाद सुनवाई

बता दें कि अब इस याचिका पर दो सप्ताह के बाद सुनवाई होनी है. इधर आनंद मोहन के समर्थकों की भी नजर अब सुप्रीम फैसले पर है. लंबे अरसे के बाद पूर्व सांसद की रिहाई हुई है. जिसे लेकर परिवारजनों में भी खुशी लौटी है. जबकि दूसरी ओर IAS अधिकारी दिवंगत कृष्णैया के परिवार में इस रिहाई को लेकर निराशा है. उन्हें अदालत से उम्मीद है.

Published By: Thakur Shaktilochan

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