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बेतिया में ट्रैफिक नियम तोड़नेवालों की अब खैर नहीं, कटने लगा पेंडिंग चालान

यदि वाहन स्वामी 60 दिन के भीतर में जुर्माना की राशि परिवहन कार्यालय में जाकर नहीं जमा करता है, तो वाहन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जायेगा. अब वाहन स्वामी को अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आदि अपडेट रखना होगा.

बेतिया. यदि आप बेतिया शहर में यातायात नियमों का पालन किये बिना अपना वाहन चला रहे हैं तो आपको जुर्माने की राशि अदा करनी होगी. भले हीं आपका वाहन कोई दूसरा हीं क्यों न चला रहा हो उसने अगर वाहन चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है तो जुर्माना आपको ही चुकाना होगा. अब बेतिया शहर में भी हैंड हैंडलिंग मशीन से पेडिंग चालान काटने की व्यवस्था शुरु कर दी गयी है. यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवालों का चालान काटा जा रहा है. यदि वाहन स्वामी 60 दिन के भीतर में जुर्माना की राशि परिवहन कार्यालय में जाकर नहीं जमा करता है, तो वाहन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जायेगा. अब वाहन स्वामी को अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आदि अपडेट रखना होगा.

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वाहनों को थानों में रोक कर रखने के झंझट से मुक्ति

पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश के निर्देश के बाद पुलिस पदाधिकारी वाहनों का पेंडिंग चालान काटना शुरू कर दिए हैं. जिले में इसकी शुरुआत हो गई है. पेंडिंग चालान काटने की शुरुआत होने से वाहनों को थानों में रोक कर रखने के झंझट से मुक्ति भी मिल गई है. नई नियम के तहत वाहन पकड़े जाने पर कागजात के कमी के अनुसार पुलिस ऑनलाइन पेंडिंग चालान काटकर चालकों को दे देती है. उसके वाहन को छोड़ दिया जाता है. चालक बाद में चालान की रकम डीटीओ ऑफिस में जमा करते हैं.

60 दिनों के अंदर जमा करनी होगी जुर्माना की राशि

यातायात प्रभारी मदनलाल गुप्ता ने बताया कि एसपी के आदेश के आलोक में पेंडिंग चालान काटने की शुरुआत हो गई है. उन्होंने कहा कि कई बार वाहन पकड़े जाने और चालान काटने के बाद चालक के पास जुर्माना की राशि नहीं होने की स्थिति में वाहनों को रोक कर रखना पड़ता था. जिससे चालकों के साथ पुलिस को भी परेशानी होती थी. वाहन रोक कर रखे जाने से चालक को आगे की यात्रा करने में असुविधा होती थी, लेकिन पेंडिंग चालान काटने की सुविधा हो जाने से इन सब परेशानियों से मुक्ति मिल गई है. चालान कटाकर चालक अपनी वाहन लेकर जा सकते हैं. इस नियम से उन्हें 60 दिनों के अंदर जुर्माना की राशि जमा करने की सुविधा मिल जाती है.

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डीटीओ कार्यालय में जमा करना होगा जुर्माना

पेंडिंग चालान का जुर्माना जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होता है. बाइक पर ट्रिपल लोडिंग, हेलमेट नहीं पहनने, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने और पकड़े जाने पर पुलिस पेंडिंग चालान काट रही है. यातायात प्रभारी ने बताया कि पेंडिंग चालान काटने के समय गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज किया जाता है. अगर चालक चालान की रकम जमा नहीं करें तो ऑनलाइन जांच करने पर उक्त रजिस्ट्रेशन नंबर पर चालान की रकम बकाया दिखाता रहता है. दूसरी बार पकड़े जाने पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज किया जाता है, पिछला बकाया भी दिखने लगता है. अगर इसके बाद भी चालक चालान की जुर्माना राशि जमा नहीं करें तो तीसरी बार पकड़े जाने पर पुलिस वाहन जब्त कर लेती है.

डीटीओ कार्यालय से जाता है नोटिस

डीटीओ कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि पेंडिंग चालान काटे जाने के बाद संबंधित वाहन चालकों के घर डीटीओ कार्यालय से नोटिस भी भेजा जाता है. इसके बाद भी अगर कोई चालान की रकम जमा नहीं कर तो, जब भी वह उक्त वाहन से संबंधित किसी काम के लिए डीटीओ कार्यालय में जाएगा तो जुर्माना की राशि जमा करने के बाद ही काम हो सकेगा. इसके अलावा भी पुलिस के पास जुर्माना वसूल करने के कई तरीके हैं. डीटीओ कार्यालय से संबंधित थाने के पुलिस को सूचना कर वाहन जब्त किया जा सकता है. मोटर यान निरीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि पेडिंग चालान कटने की स्थिति में जुर्माना वाहन स्वामी को भरना होता है. यदि उनके द्वारा ससमय चालान की राशि जमा नहीं की जाती है तो एक समय सीमा के बाद उनके विरुद्ध सुसंगत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

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