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त्योहार में आ रहे हैं बिहार तो जान लें रेलवे का यह नियम, इससे ज्यादा वजन लेकर किया सफर तो कटेगा चालान

अगर आप ट्रेन से सफर करते वक्त ज्यादा सामान लेकर जाते हैं तो ये नियम आपको जरूर जान लेना चाहिए. वरना चालान कट सकता है. रेलवे ने इस नियम पर सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. ऐसे में इस बार जब आप सफर करेंगे तो अपने बगल की सीट पर बैठे लोगों के सामान से परेशान नहीं होंगे.

समस्तीपुर. त्योहार के मौसम में अगर आप बिहार आ रहे हैं तो अधिक सामान लाने का विचार छोड़ दें. हवाई जहाज की तरह अब ट्रेनों में भी आप एक सिमित वजन तक ही सामान लेकर सफर कर सकते हैं. ट्रेन के डिब्बों में बेहिसाब सामान से परेशान यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे समय-समय पर अपने नियमों में बदलाव करता है, ताकि यात्रियों को ​किसी तरह की असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े. इसी तरह का एक नियम ट्रेन में सामान लेकर जाने का भी है. अगर आप ट्रेन से सफर करते वक्त ज्यादा सामान लेकर जाते हैं तो ये नियम आपको जरूर जान लेना चाहिए. वरना चालान कट सकता है. रेल प्रशासन ने अब इस नियम पर सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. ऐसे में इस बार जब आप सफर करेंगे तो अपने बगल की सीट पर बैठे लोगों के सामान से परेशान नहीं होंगे.

30 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा

मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने एक ट्वीट में जानकारी दी है कि यात्रियों को ज्यादा सामान के साथ यात्रा नहीं करना चाहिए. सीमित सामान के साथ ही सफर करें ताकि यात्रियों को परेशानी न हो. अगर यात्री बड़े आकार का सामान लेकर जाता है तो उसे 30 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा. मेडिकल का सामान जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर कोई मेडिकल प्रोडक्ट आदि डॉक्टर की सलाह पर साथ ले जा सकते हैं. रेलवे के ताजा नियम के मुताबिक, किसी भी ट्रेन में यात्री अधिकतम 40 से 70 किलो का सामान लेकर ही सफर कर सकता है. अगर इससे ज्यादा सामान लेकर सफर करता है, तो जुर्माना लगाया जाता है.

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नि:शुल्क सामान की अनुमति विभिन्न श्रेणियों में अलग-अलग है

पांच वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क सामान ले जाने की निश्चित सीमा 50 किग्रा का आधा सामान अपने साथ ले जाने की अनुमति है. नियमों की अवहेलना करने पर रेलवे भारी पेनाल्टी लगाता है. सफर के दौरान किसी यात्री के पास निश्चित मात्रा से अधिक सामान मिलने पर रेलवे ने कुछ मार्जिन भी सेट किया हुआ है, लेकिन इससे भी अधिक भारी सामान होने पर उसकी बुकिंग से छह गुणा पेनाल्टी का प्रावधान है. अगर किसी यात्री के पास बड़े आकार का और भारी सामान हैं तो उसे टिकट दिखाकर पार्सल काउंटर पर बुक कराना होगा. इसके बाद वह सामान लगेज यान में ले जाया जा सकता है. इसके लिए रेलवे द्वारा तय दर का भुगतान लगेज काउंटर पर करना होगा. इससे यात्रा के दौरान परेशानियों से बचा जा सकता है.

यह सामग्री नहीं ले जा सकते

रेल में सफर के दौरान विस्फोटक, खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं खाली गैस सिलेंडर, बदबूदार सामान, तेजाब व अन्य खतरनाक तरल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉयलेट क्लीनिंग का एसिड, सभी प्रकार की सूखी घास, पत्तियां या रद्दी कागज, तेल, ग्रीस आदि नहीं ले जा सकते. इसके साथ ही प्रतिबंधित सामान मिलने पर आरपीएफ और जीआरपी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है. इसमें जेल तक का प्रावधान है.

किस श्रेणी में कितना सामान ले जाने की अनुमति

फर्स्ट एसी श्रेणी में निशुल्क 70 किलो, मार्जिनल 15 किलो, अधिकतम (नि:शुल्क सहित) 150 किलो. सेकेंड एसी श्रेणी में नि:शुल्क 50 किलो, मार्जिनल 10 किलो, अधिकतम (नि:शुल्क सहित) 100 किलो. थर्ड एसी श्रेणी में नि:शुल्क 40 किलो, मार्जिनल 10 किलो अधिकतम (नि:शुल्क सहित) 40 किलो. स्लीपर श्रेणी में नि:शुल्क 40 किलो, मार्जिनल 10 किलो, अधिकतम (नि:शुल्क सहित) 80 किलो. सेकेंड क्लास श्रेणी में नि:शुल्क 35 किलो, मार्जिनल 10 किलो, अधिकतम (नि:शुल्क सहित) 70 किलो.

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