Delhi Mayor Poll: आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता और पार्षद शैली ओबेरॉय (Shaili Oberoi ) की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी. बता दें कि लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं हो पाने के बाद मेयर चुनाव कराने के लिए आम आदमी पार्टी की एमसीडी उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है.
उल्लेखनीय है कि 250 पार्षदों वाली दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मेयर चुनने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. नगर निगम चुनाव के नतीजे आने के दो महीने बीत जाने के बाद, सदन की तीन बैठकें होने के बावजूद भी दिल्ली को मेयर नहीं मिल सका है. दरअसल, मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी (BJP) के बीच ठन गई है. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं,, बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने आप दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन किया है.
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी आम आदमी पार्टी की एमसीडी उम्मीदवार शैली ओबेरॉय के लिए सामने आए हैं. उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया और दावा किया कि दो महीने बीत जाने के बावजूद कोई चुनाव नहीं हुआ है. बता दें आम आदमी पार्टी ने दिसंबर में हुए एमसीडी चुनाव में 250 मेंसे 134 सीटें जीतकर जीत दर्ज की थी. आंकड़ों के मुताबिक, 250 पार्षदों वाली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मेयर चुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब तक दिल्ली को मेयर नहीं मिल सका है.
विवाद मेयर पद को लेकर नहीं, बल्कि स्टेंडिंग कमेटी में बहुमत को लेकर है. मंगलवार को एमसीडी सदन में पीठासीन अधिकारी और बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा ने रूलिंग दी कि एल्डरमैन भी चुनाव में वोट देंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टेंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव एक साथ करवाया जाएगा. वहीं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति सिर्फ मेयर का चुनाव करवाने के लिए होती है. उसके बाद सदन को चलाना और बाकी चुनाव करवाना मेयर का काम है.