Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यानी बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली विधानसभा से सात बीजेपी विधायकों का अनिश्चितकालीन निलंबन रद्द कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इन विधायकों पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण को बाधित करने के आरोप थे. जिसके बाद उन्हें विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था. आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप कुमार पांडे ने बीजेपी के इन विधायकों के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव रखा था जिसे पारित कर दिया गया था.
हाईकोर्ट ने रद्द किया निलंबन
इसके बाद निलंबित विधायकों में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज यानी बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दिल्ली विधानसभा से सात भाजपा विधायकों के अनिश्चित काल के लिए निलंबन को रद्द कर दिया. कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी विधायक अजय महावर ने कहा कि मैं इसे ‘सत्यमेव जयते’ के रूप में देखता हूं. हमने अपने अनिश्चितकालीन निलंबन के खिलाफ याचिका दायर की थी. निलंबन आज रद्द कर दिया गया. हमने दिल्ली के लोगों की आवाज उठाई थी. हमें गलत तरीके से निलंबित किया गया था. यह एक महत्वपूर्ण बजट सत्र था और हम हमेशा दिल्ली के लोगों की आवाज उठाते हैं. इसलिए, आखिरकार, उच्च न्यायालय ने आज हमें यह राहत दी.
वहीं, कोर्ट के फैसले को लेकर अधिवक्ता हिमांशु पाठक ने कहा कि हाई कोर्ट ने 7 बीजेपी विधायकों के निलंबन मामले में हमारी रिट याचिकाएं मंजूर कर लीं. उन्होंने कहा कि रिट याचिका दो मुद्दों पर दायर की गई थी, पहला प्रस्ताव अवैध था और दूसरा, हमने निलंबन को चुनौती दी थी. गौरतलब है कि बीजेपी के जिन विधायकों को निलंबित किया गया था उनके नाम मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, अनिल वाजपेयी, जीतेंद्र महाजन, अभय वर्मा, ओपी वर्मा और अजय महावर हैं.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने 15 फरवरी को एलजी विनय सक्सेना के अभिभाषण के दौरान उन्हें कई बार रोका था. इसके बाद आप विधायक दिलीप कुमार पांडे ने इनकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल से की.ने विधायकों के खिलाफ मिली शिकायत को अध्यक्ष ने विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया था.