CM Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि सुनवाई आज भी पूरी नहीं हुई. कोर्ट अब मामले की सुनवाई 3 मई को करेगा. आज यानी मंगलवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किया. कोर्ट ने आम चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर ईडी से जवाब मांगा. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है. उसका हनन नहीं किया जा सकता है. इसके बाद कोर्ट ने ईडी को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित सवालों पर तैयारी के साथ आने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई तीन मई को होगी.
केजरीवाल से कोर्ट ने पूछा था सवाल
इससे पहले सोमवार की सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली के सीएम से कई सवाल पूछा था. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया था कि ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका उन्होंने क्यों नहीं दायर की. इसपर केजरीवाल की ओर से पेश अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि जमानत के लिए अर्जी दाखिल नहीं की गई क्योंकि गिरफ्तारी ही अवैध थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि क्या उनका नाम सीबीआई मामले या ईडी के ईसीआईआर में था, केजरीवाल के वकील ने जवाब दिया कि उनका नाम नहीं था.