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Sheikh Shahjahan : ईडी ने अदालत में किया खुलासा, शेख शाहजहां ने अवैध कारोबार से बनायी 260 करोड़ की संपत्ति

Sheikh Shahjahan : ईडी ने शाहजहां के अवैध धंधे से 260 करोड़ की संपत्ति बनाने का भी खुलासा किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों का बयान सुनकर आलमगीर की जमानत अर्जी खारिज कर 10 जून तक के लिए सभी को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दे दिया.

Sheikh Shahjahan : पश्चिम बंगाल में शेख शाहजहां (Sheikh Shahjahan) ने संदेशखाली में निरीह एवं बेसहारा लोगों की जमीन दखल करने के साथ अवैध कारोबार के जरिये कुल 260 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति बना ली है. अदालत में ईडी ने यह चौंकानेवाला खुलासा किया है. अदालत सूत्रों के मुताबिक शेख शाहजहां और उसके भाई शेख आलमगीर समेत अन्य आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया. वहां अपना पक्ष रखते हुए ईडी की तरफ से कहा गया कि अब तक इस मामले में की जांच कर शेख शाहजहां द्वारा 260 करोड़ की अवैध संपत्ति बनाने की जानकारी मिली है. जो जमीन पर कब्जा करने के साथ अवैध धंधे से हुए मुनाफे की रकम से बनाया गया है.

ईडी ने कहा, जमानत मिली तो जांच होगी बाधित

अदालत सूत्रों के मुताबिक, इन सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया था. वहां बचाव पक्ष के वकील विश्वरूप मुखोपाध्याय ने शेख आलमगीर की जमानत के लिए कोलकाता के सिटी सेशन कोर्ट में स्थित ईडी की अदालत में अर्जी दी. आवेदन में कहा गया कि शेख आलमगीर की पत्नी बीमार हैं और उनका बच्चा भी अस्वस्थ है. शेख आलमगीर की पत्नी एवं बच्चे की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी दी जा रही है. अदालत इसे स्वीकार करे.

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10 जून तक कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत में

वहीं, तुरंत ईडी की ओर से वकील अरिजीत चक्रवर्ती ने जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि शेख शाहजहां और शेख आलमगीर का संयुक्त परिवार है. इनके परिवार में देखभाल के लिए इनके परिवार में पर्याप्त सदस्य हैं. साथ ही अगर इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को अभी जमानत दी गयी, तो जांच बाधित हो सकती है. इसके साथ ईडी ने शाहजहां के अवैध धंधे से 260 करोड़ की संपत्ति बनाने का भी खुलासा किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों का बयान सुनकर आलमगीर की जमानत अर्जी खारिज कर 10 जून तक के लिए सभी को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दे दिया.

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