गुजरात के राजकोट जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की को 34 बार चाकू मारकर उसकी बेरहमी से हत्या करने का दोषी ठहराते हुए सोमवार को फांसी की सजा सुनाई. लड़की ने आरोपी का प्रेम प्रस्ताव खारिज कर दिया था.
प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर लड़की की कर दी थी हत्या
जेतपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर आर चौधरी की अदालत ने जयेश सरवैया (26) को 11वीं कक्षा की एक छात्रा को 34 बार चाकू से वार करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई. जयेश ने लड़की पर चाकू से हमला इसलिए किया क्योंकि उसने उसका प्रेम प्रस्ताव खारिज कर दिया था.
कोर्ट ने मामले को बताया रेयर ऑफ रेयरेस्ट
आरोपी ने लड़की के भाई को भी घायल कर दिया था, जिसने मार्च 2021 में हुए हमले के दौरान बीच-बचाव करने की कोशिश की थी. विशेष लोक अभियोजक जनक पटेल ने बताया कि अदालत ने कहा कि यह निर्भया मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार दुर्लभतम मामला है. उन्होंने कहा कि दोषी को उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है.