बोकारो, जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव ने जिला में संचालित प्रमुख पब्लिक व प्राइवेट निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को मतदान पर चर्चा की. इस चर्चा में जिले में मतदान प्रतिशत कम होने के पीछे का कारण, समाधान और रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गयी. डीइओ श्रीमती जाधव ने चर्चा में शामिल सभी कंपनी प्रतिनिधियों को बताया कि जिले का मतदान प्रतिशत संतोषजनक नहीं है. विशेषकर बोकारो विधानसभा क्षेत्र के, यह बोकारो जिले पर दाग है, जिसे इस बार सामूहिक प्रयास से हमें हटाना है. उन्होंने उनके यहां कार्यरत पदाधिकारियों-कर्मियों को शहरी उदासीनता त्याग कर 20 नवंबर को मतदान करने की अपील की. कंपनियों को मतदाता जागरूकता संबंधित गतिविधि व मतदाता प्रतिज्ञा आदि आयोजित करने को कहा. कंपनी परिसर व क्वाटर क्षेत्र में मतदाता जागरूकता, मतदान दिवस, मतदान दिवस – पेड होली डे संबंधित पोस्टर चस्पा करने की बात कहीं. डीइओ ने आयोग द्वारा मतदाताओं की सहूलियत को लेकर जारी विभिन्न एप वोटर हेल्प लाइन एप, सि-विजिल एप, सक्षम एप आदि के संबंध में बताया. बोकारो स्टील लिमिटेड, सीसीएल करगली, सीसीएल कथारा, सीसीएल ढ़ोरी, आइओसीएल, बीपीसीएल, सीटीपीएस, बीटीपीएस एवं टीटीपीएस आदि कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए. सभी ने आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सहयोग करने एवं अपने अधीनस्थ कार्यरत पदाधिकारियों-कर्मियों को मतदान के प्रति जागरूक करने, उन्हें प्रेरित करने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भरोसा दिया.
मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे वोटिंग
बोकारो, भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में मीडिया कर्मियों को ‘आवश्यक श्रेणी’ में रखा है. आयोग की ओर से चुनाव कवरेज के लिए जारी प्राधिकार पत्र धारक जिला के सभी मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे. मंगलवार को ये जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी विजया जाधव ने दी. डीसी श्रीमती जाधव ने कहा कि मीडिया कर्मी कर्तव्य पथ पर चलते हुए मतदान कर सकेंगे. मीडिया कर्मी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (सूचना भवन) बोकारो व संबंधित क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से फॉर्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अधिकृत वेबसाइट से फॉर्म 12डी डाउनलोड किया जा सकता है. निर्वाचन की अधिसूचना के पांच दिनों के अंदर नोडल पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ उक्त फॉर्म को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा. निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित मतदान दिवस के छह दिन पूर्व से निर्धारित मतदान दिवस के तीन दिन पूर्व तक मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट के जरिये वोट दे सकते हैं. उक्त तीन दिन के दौरान पोस्टल बैलेट केंद्र सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक कार्यरत रहेंगे. पोस्टल बैलेट केंद्र की जानकारी बाद में दी जायेगी. जहां मीडिया कर्मियों को भरे हुए पोस्टल बैलेट को जमा करना होगा.
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