Bokaro News : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस के दोषी गांधी नगर निवासी राकेश कुमार भाटिया को छह महीने का कारावास और दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बताते चलें कि वाद के परिवादी संजय कुमार ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम की न्यायालय में 2020 में एक परिवाद पत्र दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उसकी और अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया की पहले से दोस्ती थी और दोस्ताना कर्ज में तीन लाख छब्बीस हजार रुपये 16 अगस्त 2016 को दिये थे, जिसे अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया ने 14 मई 2019 को 1,75,000 और 14 जून 2019 को 26,200 रुपये वापस किया. शेष 1,25,000 रुपये के बदले अभियुक्त ने परिवादी संजय कुमार को दो चेक दिया. परिवादी ने जब बैंक में चेक को डाला तो वह चेक बाउंस हो गया. इसकी जानकारी अभियुक्त को दी गयी, मगर उसने पैसा नहीं लौटाया. अंतत: परिवादी संजय कुमार ने अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया के विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया. न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष की अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद श्री प्रजापति ने अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया को दोषी पाने के बाद छह माह की सजा और दो लाख जुर्माना की सजा सुनायी. सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया. इसके बाद दोषी अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया को जमानत पर छोड़ा गया. परिवादी संजय कुमार की ओर से अधिवक्ता रमेंद्र कुमार सिन्हा और रतन कुमार सिन्हा ने बहस की.
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