चाईबासा.पश्चिमी सिंहभूम की पांच विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान होगा. मतदान के लिए जिले में 102 शहरी और 1182 ग्रामीण क्षेत्र सहित कुल 1284 बूथ बनाये गये हैं. जिनमें 700 क्रिटिकल व 80 बूथ रिलोकेट किये गये हैं. इन बूथों पर कुल 10,78,334 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. इस दौरान जिले के 380 मतदान केंद्र पर सुबह 7:00 से शाम 4:00 बजे तक मत डाले जा सकेंगे, जबकि शेष 904 मतदान केंद्रों पर सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक वोट डाले जायेंगे. मतदान के लिए जिले के बूथों पर 20% सुरक्षित सहित 6,207 पोलिंग ऑफिसर तैनात किये गये हैं. मतदान को लेकर शहर चाईबासा के 55 और चक्रधपुर के 47 शहरी क्षेत्र के बूथों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के 1182 बूथों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल केंद्रीय पुलिस फोर्स और जिला पुलिस बलों को तैनात किये गये हैं.
महिला कॉलेज में बना स्ट्रांग रूम
मतदान के बाद मतपेटियों को रखने के लिए महिला कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है. जिसकी निगरानी मानक के हिसाब से सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षाबलों द्वारा की जायेगी. मतदान के लिए वोटरों को मतदाता पहचान पत्र ले जाना जरूरी है. वोटिंग के दिन मतदान केंद्रों के आस-पास 200 मीटर के परिधि में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा. वहीं, मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी प्रचार संबंधी पोस्टर या बैनर नहीं लगाया जा सकेगा. मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन व वायरलेस सेट आदि ले जाने या प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा कोई भी व्यक्ति को चाहे वह किसी भी प्रकार सुरक्षा प्राप्त करने वाला क्यों न हो, ऐसे सुरक्षा कर्मियों के साथ किसी भी मतदान केंद्रों या मतदान केंद्र के आस-पास नहीं रहेंगे.मतदाता पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य
मतदान केंद्र पर उम्मीदवार व उसके निर्वाचन अभिकर्ता व प्रत्येक उम्मीदवार का एक समय एक मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र पर जा सकेगा, लेकिन वह मतदान कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा. ऐसे व्यक्ति जो उस मतदान केंद्र के मतदाता होंगे वे सिर्फ मतदान करने के लिए ही मतदान कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे. वोटरों को मतदान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र साथ ले जाना होगाइन दस्तावेजों से भी कर सकेंगे मतदान
मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेन कार्ड सहित नहीं होने की स्थिति में आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र केंद्रीय या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र का भी उपयोग किया जा सकता है. इसके अलावा सांसदों, विधायकों व एमएलसी को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, भारत सरकार मंत्रालय के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र, (यूडीआइडी) कार्ड के माध्यम से भी मतदान किया जा सकता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है