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Deoghar news : 11 आरोपियों को लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का दिया आदेश

देवघर सेशन कोर्ट से अलग-अलग मामलों के 11 आरोपियों को राहत मिल गयी, जिसमें जानलेवा हमले करने, जालसाजी करने व छेड़खानी से जुड़े मामले शामिल हैं.

विधि संवादादता, देवघर. सेशन कोर्ट से अलग-अलग मामलों के 11 आरोपियों को राहत मिल गयी. पहला अग्रिम जमानत आवेदन तीन आरोपियों सरोज पंडित, पंकज पंडित एवं झलक पंडित की ओर से दाखिल किया गया था. तीनों आरोपी नगर थाना के चक्रवर्ती लेन के रहने वाले हैं. आरोपियों के विरुद्ध नगर थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया है. दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन जालसाजी मामले के आरोपी शंभु शरण श्रीवास्तव की ओर से दाखिल किया गया था. इसके विरुद्ध गैर जमानती धाराएं लगायी गयी हैं. तीसरा अग्रिम जमानत आवेदन छह आरोपियों कदबुदन बीबी, सुबेदा बीबी, मुख्तार अंसारी, बसारत अंसारी, राहुल अंसारी एवं समा परवीन की ओर से दाखिल किया गया था. इन आरोपियों के विरुद्ध देवीपुर थाना में केस दर्ज हुआ है. आरोपियों पर मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने तथा छेड़खानी का आरोप लगाया गया है. सभी आरोपी देवीपुर थाना के प्राणडीह गांव के रहने वाले हैं. तीनों अग्रिम जमानत आवेदनों की सुनवाई की गयी, जिसमें अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी. साथ ही केस डायरी का अवलोकन किया गया, पश्चात सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकृत कर ली गयी. अदालत ने सभी आरोपियों को 15 दिनों के अंदर लोअर कोर्ट में सरेंडर कर 10 हजार के दो बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है.

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