विधि संवाददाता, देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुंइन की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी शिव कुमार दास को दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी. साथ ही 2.40 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने का आदेश दिया. यह राशि मुकदमा के याचिकाकर्ता उमेश कुमार केशरी को अभियुक्त द्वारा देय होगी. सजायाफ्ता जसीडीह थाना के बसुआडीह व घाघरगढ़ा गांव का रहने वाला है, जबकि परिवादी नगर थाना के जलसार रोड का रहने वाला है. मालूम हो कि परिवादी ने 15 अप्रैल 2023 को यह मुकदमा कोर्ट में किया था, जिसमें चेक बाउंस का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से दो गवाही दी गयी और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. इस केस में डेढ़ साल बाद फैसला आया. ————————- मुआवजा के तौर पर 2.40 लाख रुपये देने का दिया आदेश
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