विधि संवाददाता, देवघर.
कास्टर टाउन, बाजला चौक, स्थित एडवांस आइ केयर सेंटर के डॉ सुनील कुमार को उपभोक्ता फोरम ने उसकी सेवा में त्रुटि पाकर छह लाख रुपये हर्जाना भरने का आदेश दिया. यह राशि वादी राम किशुन पंडित को दो माह के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया है. अगर दो माह के अंदर उक्त राशि विपक्षी भुगतान करने में असमर्थ होते हैं, तो 9 प्रतिशत सूद की दर से भुगतान करना होगा. मालूम हो कि, यह मुकदमा चांदन थाना क्षेत्र अंतर्गत पहरीडीह गांव निवासी राम किशुन पंडित ने 8 जनवरी 2018 को उपभोक्ता फोरम में दाखिल किया था, जिसमें उपरोक्त चिकित्सक को विपक्षी बनाया गया था. फोरम के अध्यक्ष राजेश कुमार एवं सदस्य मुरारी प्रसाद सिंह की संयुक्त बेंच द्वारा उक्त फैसला सुनाया गया. सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से अधिवक्ता दिनेश्वर पंडित तथा विपक्षी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा.क्या था मामला:
दर्ज मुकदमा के अनुसार वादी रामकिशुन पंडित ने विपक्षी के एडवांस आइ केयर सेंटर कास्टर टाउन में आंख का इलाज कराया था. पहले तो उक्त चिकित्सक ने कहा कि आंख में मोतियाबिंद हो गया है और ऑपरेशन कराना होगा. बाद में आंख का ऑपरेशन किया तो रोशनी चली गयी. वादी ने इसकी शिकायत की तो कुछ दवा देकर कहा कि ठीक हो जायेगा. कई माह तक दवा के उपयोग के बाद भी आंख ठीक नहीं हुई. इसके बाद वादी ने केस किया, जिसमें चिकित्सक ने बीमा कंपनी को पार्टी बनाने का आग्रह किया था, लेकिन फोरम ने खारिज कर दिया. उपभोक्ता अदालत ने चिकित्सक की सेवा में त्रुटि पाकर उपरोक्त फैसला सुनाया. इस वाद में वादी को छह साल के संघर्ष के बाद न्याय मिला.—————————————————————-
* उपभोक्ता फोरम ने डॉ सुनील कुमार की सेवा में त्रुटि पाकर दिया आदेश
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एडवांस आइ केयर सेंटर में वादी ने कराया था इलाज
* ऑपरेशन के चलते वादी के आंख की रोशनी चली गयीB
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