धनबाद : ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड आउट सोर्सिंग के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो के खिलाफ भादवि की धारा 385/504/506 के तहत संज्ञान लेते हुए सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है़ 15 फरवरी 2020 को कंपनी मैनेजर श्री चंदानी ने धनबाद थाना में विधायक ढुलू महतो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी़ केस के अनुसंधानकर्ता ने 14 जुलाई को विधायक के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था़ अदालत ने इस मामले में 18 मई 2020 को विधायक ढुलू महतो को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से वे जेल से बाहर नहीं निकल पाये हैं.
क्या था विवाद : मेसर्स ओरिएंटल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के एवीपी एस एस सेट्ठी के अनुसार गोविंदपुर एरिया के ब्लॉक-फोर में चल रहे काम में ढुलू महतो विवाद पैदा कर रहे थे. काम करने के एवज में वह दस करोड़ रुपये रंगदारी की मांग कर रहे थे. उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया था कि आउटसोर्सिंग कंपनी जब खुद से काम छोड़ेगी तो उन्हें पेनाल्टी के रुप में बीसीसीएल को पैसा देना रहता है.
इसी के लिए ढुलू महतो द्वारा कंपनी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था. एवीपी के अनुसार ढुलू महतो जबरन कंपनी की गाड़ियां व डीजल को अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे. ताकि इससे कंपनी परेशान होकर या तो उन्हें दस करोड़ रुपये दे दे या फिर अपना बोरिया – बिस्तर समेट कर चले जाये. इसकी शिकायत एस एस सेट्ठी ने मुख्यमंत्री से भी की थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि ढुलू महतो अपने निजी स्वार्थ के लिए मजदूरों को काम करने नहीं दे रहे हैं. वहीं मामले में विधायक ने सारे आरोप को मनगढ़त बताया था.
जून 2018 की है घटना : दो वर्ष पूर्व पुलिस को आउटसोर्सिंग कंपनी के अस्सिटेंट वाइस प्रेसिडेंट (एवीपी) एसएस सेट्ठी (अब पूर्व) की ओर से दिये गये आवेदन में कहा गया था कि 14 जून 2018 को बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने कंपनी के साइट मैनेजर मुकेश चंदानी को सर्किट हाउस बुलाया था. वहां बुलाने के बाद विधायक के द्वारा चंदानी को धमकी दी गयी थी. इस मामले की शिकायत उसी दौरान की गयी थी. मगर मामले में प्राथमिकी नहीं हुई थी.
Post by : Pritish Sahay