धनबाद.
पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के प्रारूप पर अब तीन फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. 24 जनवरी को प्रकाशित प्रारूप में तकनीकी त्रुटि के कारण 5,7,8,9,13,28 व 29 नंबर के वार्डों के आंकड़े प्रकाशित नहीं होने पर नगर निगम प्रशासन ने आपत्ति की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है. मंगलवार को जिला प्रशासन की वेबसाइट www.dhanbad.nic.in एवं धनबाद नगर निगम की वेबसाइट www.dhanbadmunicipalcorporation.com पर दोबारा प्रारूप प्रकाशित किया गया, जिसमें जो वार्ड छूट गये थे, उसे भी शामिल किया गया है. नगर आयुक्त रवि राज शर्मा ने बताया कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण के लिए नगर निगम के वार्ड 01 से वार्ड 55 में डोर टू डोर सर्वेक्षण किया गया. बीडीओ एवं सीओ के पर्यवेक्षण में तैयार एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित प्रपत्र-01 से प्राप्त सूचना के आधार पर आंकड़ों व प्रारूप जिला एवं धनबाद नगर निगम की वेबसाइट में आमजनों के लिए सूचना प्रकाशित की गयी है. धनबाद नगर निगम कार्यालय में बुधवार को नोटिस बोर्ड में प्रारूप चिपकाया जायेगा. आंकड़ों से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन का धनबाद नगर निगम कार्यालय में 03.02.2025 तक कार्यालय दिवस की कार्य अवधि में अवलोकन किया जा सकता है. इसमें किसी को कोई आपत्ति हो, तो 03.02.2025 तक लिखित रूप में अपनी आपत्ति, साक्ष्य सहित धनबाद नगर निगम कार्यालय में जमा किया जा सकता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है