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जिला उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को भुगतान का दिया आदेश

मानसिक परेशानी के लिए 20,000 व वाद खर्च के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान भी परिवादी को करना पड़ेगा

जिला उपभोक्ता आयोग धनबाद के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे, सदस्य चंद्रशेखर झा व शिप्रा ने परिवादी राजीव रंजन आवेसम अपार्टमेंट बीसीसीएल टाउनशिप धनबाद के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है. आयोग ने एक उपभोक्तावाद में संयुक्त रूप से आदेश पारित कर विपक्षी संख्या एक कटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई, विपक्षी 2 मैनेजिंग डायरेक्टर कोटक इनफिनिटी बिल्डिंग मुंबई, विपक्षी तीन रीजनल मैनेजर कोटक लाइफ इंश्योरेंस अर्जन प्लेस मेन रोड रांची व विपक्षी चार ब्रांच मैनेजर कोटक लाइफ इंश्योरेंस ओजोन प्लाजा बैंकमोड़ धनबाद को आदेश दिया कि वह एक साथ मिलकर सात लाख 34 हजार 443 रुपये विपक्षी संख्या पांच मेसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड साधना हाउस बिहाइंड महिंद्रा टावर मुंबई (फाइनेंसर) के पक्ष में भुगतान कर दें. विपक्षी संख्या पांच उक्त राशि प्राप्त करने के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र परिवादी को निर्गत कर दें. आयोग ने विपक्षी संख्या एक से लेकर चार को यह भी आदेश दिया है कि वह संयुक्त रूप से मानसिक परेशानी के लिए 20,000 व वाद खर्च के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान भी परिवादी को करना पड़ेगा. आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि संपूर्ण राशि का भुगतान चारों विपक्षियों को दो माह के अंदर परिवादी को कर देना है. यदि निर्धारित समय में परिवादी को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो उन्हें 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आदेश पारित होने की तिथि से भुगतान करना होगा.

क्या है मामला:

परिवादी की मां शारदा सिंह ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस मुंबई से आठ लाख रुपये ऋण लेकर एक गाड़ी खरीदी थी. लेकिन उसका लोन फाइनेंस कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किया था. शारदा सिंह ने अपने इएमआइ की कुछ राशि भी भरी. इसी बीच 25 अप्रैल 2021 को उसकी मृत्यु हो गयी. इस कारण लोन का किस्त नहीं भरा जा सक. आठ लाख का लोन ब्याज समेत 9 लाख 31 हजार 492 रुपये हो गया. शारदा सिंह ने अपने बीमा में अपने पुत्र परिवादी राजीव रंजन को नॉमिनी बना रखी थी. परिवादी ने सात लाख 34 हजार 443 रुपये का क्लेम किया था.

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